उज़्बेकिस्तान में उद्यमियों को किराए पर लिए गए भूमि भूखंडों को अन्य कंपनियों को उप-पट्टे पर देने की अनुमति होगी, जिसमें नीलामी के माध्यम से प्राप्त भूखंड भी शामिल हैं। यह परिवर्तन राष्ट्रपति के 27 अगस्त, 2026 के आदेश के अनुसार पेश किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है 'उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ उद्यमियों के छठे खुले संवाद के दौरान सामने आई चुनौतियों को पूरा करने के उपायों के बारे में'।
यह आदेश रियल एस्टेट के लिए 'वाणिज्यिक किराये' नामक एक अलग श्रेणी बनाने का भी प्रावधान करता है, जिसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया जाता है। ऐसे समझौतों के लिए एक मानक अनुबंध विकसित किया जाएगा।
शुरुआत में, वाणिज्यिक किराये के लिए कानूनी ढांचे में सुधार का प्रस्ताव सुपरमार्केट श्रृंखला 'कोरज़िन्का' के संस्थापक ज़फ़ार हाशमोव द्वारा राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान रखा गया था।
इसके अलावा, सरकार एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए किए गए पट्टा समझौतों के सरकारी पंजीकरण की आवश्यकता को रद्द करने की योजना बना रही है। इसके बजाय, कर अधिकारियों के माध्यम से स्वचालित पंजीकरण प्रणाली लागू की जाएगी।
ये परिवर्तन किराए की संपत्ति के मालिक बदलने के मामलों पर भी लागू होंगे। यदि संपत्ति बेची जाती है, तो नया मालिक स्वचालित रूप से मौजूदा पट्टा समझौते के अधिकारों और दायित्वों को स्वीकार कर लेगा।
साथ ही, किरायेदारों द्वारा किराए की संपत्तियों में किए गए निवेश की रक्षा करने वाली गारंटी को मजबूत किया जाएगा। आदेश के अनुसार, संबंधित कानून का मसौदा दो महीने के भीतर तैयार किया जाना चाहिए।


