दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम समय सीमा, जिसमें एलपीजी और आईटीआर शामिल हैं, 31 अगस्त को समाप्त हो रही है
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम समय सीमा, जिसमें एलपीजी और आईटीआर शामिल हैं, 31 अगस्त को समाप्त हो रही है

नए महीने की शुरुआत के साथ वित्त के क्षेत्र में कई बदलाव लागू होते हैं। हालांकि, इस समय तक आपके व्यक्तिगत वित्त से संबंधित चार कार्य हैं जिनकी समय सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो रही है।

सबसे पहले, कर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आवश्यक है। यदि आप एक उद्यमी हैं या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, जो 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। ITR 3, ITR 4, ITR 5 और ITR 7 फॉर्म दाखिल करने वाले करदाताओं को इस तारीख से पहले जमा करना होगा। हालांकि, यदि आपने ITR-1 या ITR-2 दाखिल किया है और यह आवश्यकता पूरी कर ली है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए अंतिम दिन 31 जुलाई था। इसके अलावा, यदि आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आप विलंबित ITR दाखिल कर सकते हैं।

दूसरा, कर बचाने के लिए पुरानी कर योजना चुनने का यह आखिरी मौका है। इसके लिए आपको अपनी ITR में संशोधन करते समय फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा। अनुपालन सूची में इस आवश्यकता की तारीख अगस्त के लिए 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

हालांकि यह आवश्यकता सामान्य वेतनभोगी करदाताओं पर लागू नहीं होती है, लेकिन यह NRI/FCNR(B) जमाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप तंत्र FCNR(B) की अवधि को मूल रूप से नियोजित 30 सितंबर 2026 से घटाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया है।

यदि आपने LPG के इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, तो आपको इसे तुरंत करना चाहिए। अन्यथा, 1 सितंबर से, आपके गैस कनेक्शन का आरक्षण निलंबित कर दिया जाएगा, और आपको उज्ज्वला कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

लोकप्रिय