उज़्बेकिस्तान में 2025 से विदेशी पर्यटकों के लिए टूर ऑपरेटरों की सेवाओं पर शून्य जीएसटी दर लागू होगी
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उज़्बेकिस्तान में 2025 से विदेशी पर्यटकों के लिए टूर ऑपरेटरों की सेवाओं पर शून्य जीएसटी दर लागू होगी

अगले साल की शुरुआत से, यानी 1 जनवरी से, उज़्बेकिस्तान के टूर ऑपरेटर विदेशी पर्यटकों को शून्य मूल्य वर्धित कर (जीएसटी) दर पर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

इस बदलाव के अलावा, उज़्बेकिस्तान सरकार ने पूरे पर्यटन उद्योग के लिए कई समर्थन उपायों का विस्तार किया है। तीन से पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए सब्सिडी 1 जनवरी 2029 तक उपलब्ध रहेगी।

आवास सुविधाओं के लिए रियायती शर्तों को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। होटलों और अन्य आवास स्थलों के लिए कम भूमि और संपत्ति कर दरें 1 जनवरी 2030 तक प्रभावी रहेंगी, जिसमें गणना के लिए 0.1 का गुणांक उपयोग किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र के उद्यमियों को 1 जनवरी 2028 तक सीमा शुल्क शुल्क के बिना बसें, इलेक्ट्रिक बसें और मिनीबसें आयात करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, होटल की स्टार श्रेणी की पुष्टि होने पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अब विदेशी कंपनी के साथ अनुबंध करना आवश्यक नहीं होगा।

पहले यह उल्लेख किया गया था कि उज़्बेकिस्तान स्वतंत्र यात्राओं के लिए दुनिया के पांच सर्वश्रेष्ठ गंतव्यों की सूची में शामिल हो गया है।

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