राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों को छात्रों की आत्महत्याओं पर मासिक रिपोर्ट देने के लिए बाध्य किया
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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों को छात्रों की आत्महत्याओं पर मासिक रिपोर्ट देने के लिए बाध्य किया

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों को छात्रों की आत्महत्याओं और अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों का अद्यतन रिकॉर्ड रखने और हर महीने प्रमाणित कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया है। यह आवश्यकता उच्च न्यायालय के मानसिक स्वास्थ्य और छात्र सुरक्षा से संबंधित निर्देशों के बाद लागू की गई थी।

इसके अलावा, संस्थानों को खाली फैकल्टी और प्रमुख प्रशासनिक पदों को भरने के लिए चार महीने का समय दिया गया है। इसके लिए आरक्षित पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाएंगे।

आवश्यकताओं का अनुपालन प्रारूप यह भी निर्धारित करता है कि परिसर के भीतर या एक किलोमीटर के दायरे में योग्य चिकित्सा सहायता की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी भी आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में, कॉलेजों को छात्र के पाठ्यक्रम/वर्ष, घटना की तारीख और स्थान, पुलिस को सूचित करने की जानकारी, दर्ज किए गए पहले अपराध आवेदन (FIR) की स्थिति, संस्थागत जांच और उठाए गए सुधारात्मक उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।

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