भारत यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच में तेजी लाने के लिए स्टरलाइज़ेशन नियमों को सरल बना रहा है
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भारत यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच में तेजी लाने के लिए स्टरलाइज़ेशन नियमों को सरल बना रहा है

भारत में मरीज़ कुछ नए चिकित्सा उपकरणों तक तेज़ी से पहुंच सकेंगे जिन्हें पहले ही यूरोपीय संघ द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। भारत सरकार विश्वसनीय विदेशी नियामक क्षेत्राधिकारों की सूची का विस्तार कर रही है और साथ ही उन निर्माताओं के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को नरम कर रही है जो स्टरलाइज़ेशन प्रक्रिया को आउटसोर्स करते हैं।

फिर भी, निर्माताओं को उत्पाद के लेबल पर स्टरलाइज़ेशन सुविधा का लाइसेंस नंबर अंकित करना होगा, और इस आवश्यकता का पालन करने के लिए छह महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। पहले, यह मार्किंग आवश्यकता उद्योग प्रतिनिधियों के बीच अनुपालन बोझ में वृद्धि और निर्यात में संभावित देरी के संबंध में चिंताएँ पैदा करती थी।

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