NAPP ने 'KAPITAL SUG'URTA' कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया और प्रतिबंध लगाए
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NAPP ने 'KAPITAL SUG'URTA' कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया और प्रतिबंध लगाए

राष्ट्रीय अग्रगामी परियोजना एजेंसी (NAPP) ने 26 अगस्त से दस दिनों की अवधि के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी 'KAPITAL SUG'URTA' को जारी किए गए लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, इस कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है।

यह निर्णय 'बीमा गतिविधि पर कानून' की धारा 47, 'लाइसेंसिंग, अनुमति और सूचना प्रक्रियाओं पर कानून' की धारा 32 और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लाइसेंसिंग की व्यवस्था पर एकीकृत प्रावधान के बिंदु 41 के आधार पर लिया गया था। इस निर्णय के परिणामस्वरूप लाइसेंस संख्या 049696 निलंबित कर दिया गया, जो 22 नवंबर 2022 को जारी किया गया था।

प्रतिबंध की अवधि के दौरान, 'KAPITAL SUG'URTA' नए बीमा अनुबंध करने या मौजूदा पुनर्बीमा अनुबंधों का नवीनीकरण करने का अधिकार नहीं रखती है। हालांकि, बीमाकर्ता कानूनी रूप से निर्धारित तरीके से पहले से तैयार किए गए अनुबंधों के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य है।

नियामक ने बीमा सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्हें तब तक इस संगठन के साथ कोई भी अनुबंध करने से बचने की सलाह दी गई जब तक कि पाई गई कमियों को पूरी तरह से दूर नहीं कर दिया जाता है।

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