कर विभाग ने ऑडिट के बिना करदाताओं से 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया
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कर विभाग ने ऑडिट के बिना करदाताओं से 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया

कर विभाग ने सोमवार को उन करदाताओं से अपील की जो व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से आय प्राप्त करते हैं और जिनका ऑडिट नहीं होता है, कि वे 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए आय विवरण (ITR) 31 अगस्त से पहले दाखिल करें।

20 अगस्त तक इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन पोर्टल के माध्यम से ITR 3 और ITR 4 के अधिक से अधिक 20 मिलियन रिटर्न दाखिल किए गए थे, जिससे AY27 के लिए दाखिल किए गए कुल रिटर्न की संख्या बढ़कर 65 मिलियन से अधिक हो गई। इस आंकड़े में ITR-1 और ITR-2 के 59 मिलियन से अधिक रिटर्न भी शामिल हैं, जिन्हें 31 जुलाई की अंतिम तिथि तक जमा किया गया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में, कर विभाग ने कहा: 'AY 2026-27 के लिए व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से आय वाले करदाताओं के लिए 31 अगस्त 2026 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है जो ऑडिट नहीं करवाते हैं। समय पर दस्तावेज जमा करके करों के नायक बनें।'

यदि करदाता ऑडिट रहित श्रेणी से संबंधित है, तो वे उपयुक्त ITR फॉर्म दाखिल कर सकते हैं: ITR-3, ITR-4, ITR-5 या ITR-7।

ITR-3 व्यक्तिगत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है जो अपने व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते हैं। ITR-4 एक सरलीकृत फॉर्म है जो छोटे और मध्यम आकार के करदाताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। ITR-5 का उपयोग फर्मों, सीमित देयता भागीदारी और सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। ITR-6 कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों द्वारा दायर किया जाता है, और ITR-7 ट्रस्टों और धर्मार्थ संस्थानों द्वारा दायर किया जाता है।

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