उन लोगों के लिए जो भारत से घरेलू सहायक को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं, कुछ कानूनी आवश्यकताएं हैं। घरेलू कर्मचारियों पर संघीय डिक्री संख्या 9, 2022 के अनुसार (यूएई घरेलू कर्मचारी कानून), संभावित कर्मचारी के पासपोर्ट पर ECR (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) मार्क होना चाहिए।
कानून नियोक्ता और स्वयं कर्मचारी दोनों के दायित्व निर्धारित करता है। कानून की धारा 11 के अनुसार, नियोक्ता को उचित आवास, काम करने की स्थिति, भोजन और कपड़े प्रदान करना, समय पर वेतन का भुगतान करना, चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना, कर्मचारी के प्रति सम्मान और शिष्टाचार दिखाना, और प्रत्यावर्तन (repatriation) के खर्चों को कवर करना आवश्यक है।
कर्मचारी के अपने दायित्व उसी कानून की धारा 12 में वर्णित हैं। इसके अलावा, कानून भर्ती एजेंसियों (धारा 5), रोजगार अनुबंध की शर्तों (धारा 6 और 7), काम के घंटों (धारा 9), और ग्रेच्युटी भुगतान (धारा 22) को नियंत्रित करता है।
भारत से कर्मचारी को नियुक्त करने के इरादे से, सबसे पहले भारत सरकार के ई-माइग्रेंट वेब पोर्टल (www.emigrate.gov.in) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। आवश्यक जानकारी भरने और नियोक्ता और संभावित कर्मचारी से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद, और ई-माइग्रेंट के माध्यम से दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास को अनुरोध भेजने के बाद, आवेदक को पंजीकृत ईमेल पते पर एक खाता प्राप्त होगा।
ई-माइग्रेंट पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद, यूएई के निवासी नियोक्ता के दस्तावेजों को प्रमाणित कराने के लिए दुबई में महावाणिज्य दूतावास या दूतावास द्वारा नामित किसी तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए। संभावित कर्मचारी के कार्य वीज़ा के प्रायोजक के रूप में, आपको एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा जो इस कर्मचारी के साथ किसी भी रिश्तेदारी की अनुपस्थिति की पुष्टि करता है; इस शपथ पत्र को भी दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता के केंद्र पर जाने पर, आपको कार्य वीज़ा आवेदन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे।
उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, यूएई में श्रम और अमीरातकरण मंत्रालय (MOHRE) द्वारा अनुमोदित दुबई में अधिकृत तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संभावित कर्मचारी के लिए कार्य वीज़ा (प्रवेश परमिट) के लिए आवेदन किया जा सकता है। यूएई में व्यक्तिगत नियोक्ता को कई आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसमें अपने पासपोर्ट की प्रति, वीज़ा वाले पृष्ठ, मूल एमिरेट्स आईडी, संभावित कर्मचारी के पासपोर्ट की प्रति और फोटो, और पति/पत्नी के पासपोर्ट की प्रति, वीज़ा वाले पृष्ठ और एमिरेट्स आईडी की प्रति शामिल है। विवाह प्रमाण पत्र की प्रति, जिसे भारत और यूएई दोनों में प्रमाणित किया गया हो, किराये के समझौते और अपार्टमेंट के एजारी (कम से कम दो बेडरूम) या अपनी संपत्ति के शीर्षक दस्तावेज़ की प्रति (कम से कम दो बेडरूम) की आवश्यकता होती है, डीईडब्ल्यूए से उपयोगिता बिल की प्रति, बैंक विवरण की प्रति और नियोक्ता से वेतन प्रमाण पत्र के साथ रोजगार अनुबंध की प्रति भी आवश्यक है।
यदि नियोक्ता स्व-नियोजित या व्यवसाय के मालिक हैं, तो उन्हें सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ अपनी संस्था/फर्म के लाइसेंस की प्रति प्रदान करनी होगी, सिवाय रोजगार अनुबंध के। इसके अलावा, न्यूनतम वेतन मानदंड मौजूद है जो किसी व्यक्ति को यूएई में घरेलू सहायक को नियुक्त करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाता है। ये सभी दस्तावेज दुबई में अनुमोदित तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता को जमा किए जाने चाहिए और MOHRE शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।
MOHRE द्वारा अनुमोदित प्रारूप में प्रस्ताव पत्र और रेजिडेंसी और विदेशी मामलों के मुख्य निदेशालय - दुबई (GDRFA) से प्रवेश परमिट प्राप्त करने के बाद, इन दस्तावेजों और अन्य सभी को तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता के केंद्र में सौंपा जा सकता है। कर्मचारी के प्रवेश परमिट को तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता के केंद्र द्वारा प्रमाणित करने के बाद, ई-माइग्रेंट के माध्यम से एक अनुबंध उत्पन्न किया जाएगा, जिसे संभावित कर्मचारी को भेजा जाएगा। फिर, प्रमाणित प्रवेश परमिट के साथ अनुबंध को कर्मचारी को यूएई जाने के लिए आव्रजन प्राधिकरण (POE) को भारत में भेजा जाता है।
अंत में, सभी चरणों को पूरा करने के बाद, संभावित कर्मचारी GDRFA द्वारा जारी प्रवेश परमिट के माध्यम से यूएई आ सकती है। आगमन पर, नियोक्ता को कर्मचारी को साक्षात्कार के लिए दो सप्ताह के भीतर दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ले जाना चाहिए। इसके बाद MOHRE रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, जो पहले जारी किए गए प्रस्ताव पत्र के अनुरूप होना चाहिए। कर्मचारी को चिकित्सा जांच करानी होगी और चिकित्सा बीमा और एमिरेट्स आईडी प्राप्त करनी होगी।
अधिक स्पष्टीकरण के लिए, MOHRE, GDRFA, TADBEER केंद्र या दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, भारत से घरेलू सहायिकाओं की नियुक्ति के बारे में जानकारी के लिए, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK) से मुफ्त नंबर 800-46342 पर संपर्क किया जा सकता है, जो यूएई में भारतीय प्रवासियों के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित कल्याण केंद्र है।
