चिकित्सा उपकरण निर्माताओं ने एक नए सरकारी जनादेश के संबंध में सवाल उठाए हैं, जिसके अनुसार कंपनियों को उपकरणों पर आउटसोर्सिंग स्टरलाइज़ेशन यूनिट का लाइसेंस नंबर इंगित करना अनिवार्य है। उनका मानना है कि इससे नियामक अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है और उत्पादों के निर्यात में देरी हो सकती है।
यह चिंता इस नियम के संबंध में व्यक्त की गई थी, जिसके तहत चिकित्सा उपकरणों की खुद की मार्किंग पर बाहरी उद्यम के लाइसेंस नंबर को अंकित करने की आवश्यकता होती है जो स्टरलाइज़ेशन का कार्य करता है।
