24 अगस्त से सिम कार्ड जारी करने के नियम बदलेंगे: संख्या पर सीमा लगाई जाएगी
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24 अगस्त से सिम कार्ड जारी करने के नियम बदलेंगे: संख्या पर सीमा लगाई जाएगी

कल से, यानी 24 अगस्त से, सिम कार्ड से संबंधित नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। सिम कार्ड, या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, आधुनिक स्मार्टफोन में दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। भारत के दूरसंचार मंत्रालय (DoT) ने सिम कार्ड की सीमा को नियंत्रित करने वाले मानदंडों को कड़ा करने का इरादा किया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति खरीदे गए सिम कार्ड की निर्धारित सीमा तक पहुंच जाता है, तो दूरसंचार कंपनियां उसे नए सिम कार्ड प्रदान नहीं करेंगी। इसलिए, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड पंजीकृत हैं।

मौजूदा नियम कहता है कि एक व्यक्ति अधिकतम नौ सिम कार्ड खरीद और उपयोग कर सकता है। हालांकि, यदि कोई नंबर निष्क्रिय कर दिया गया है, तो वह इस सीमा में नहीं गिना जाता है। यह प्रतिबंध देश के अधिकांश राज्यों में लागू होता है। हालांकि, जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में, अधिकतम सीमा छह सिम कार्ड है।

DoT के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, दूरसंचार ऑपरेटरों को अब नया कार्ड बेचने से पहले यह जांचना होगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने सक्रिय सिम कार्ड पंजीकृत हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पहले ही सभी अनुमत सिम कार्ड का उपयोग कर लिया है और वे सक्रिय हैं, तो उसे नया कनेक्शन देने से इनकार किया जा सकता है।

24 अगस्त के बाद, यदि आप सिम कार्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आप संचार साथी पोर्टल के माध्यम से अपने नाम पर सक्रिय सिम कार्डों की संख्या स्वयं जांच सकते हैं। आपको पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करना होगा और 'Know Mobile connection in Your Name' विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आपको दस अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, उसके बाद कैप्चा और एसएमएस से कोड दर्ज करना होगा। 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करके प्रक्रिया पूरी करें।

इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जहां आप सभी पंजीकृत नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा, उपयोगकर्ता उन नंबरों को निष्क्रिय कर सकते हैं जिनका वे उपयोग नहीं करते हैं, और किसी भी संदिग्ध नंबर की रिपोर्ट कर सकते हैं।

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