सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव शुरू हो रहा है, जिसके बाद लोग निर्धारित सीमा तक पहुंचने के बाद और नंबर नहीं खरीद पाएंगे। इन नए नियमों ने जनता के बीच कुछ भ्रम पैदा किया है। इस सामग्री में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और समझाया गया है कि उपयोगकर्ता के नाम पर पंजीकृत सक्रिय सिम कार्डों की संख्या स्वयं कैसे जांची जाए।
सिम कार्ड से संबंधित नियम 24 अगस्त से सख्त होंगे। इस तारीख के बाद, जिन लोगों ने पहले ही सिम कार्ड की निर्धारित कोटा प्राप्त कर लिया है, उन्हें नए नंबर प्रदान नहीं किए जाएंगे।
भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय (DoT) ने मोबाइल कनेक्शनों पर नियंत्रण कड़ा करना शुरू कर दिया है। भारत के अधिकांश राज्यों में अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीदना अनुमत है, जबकि जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सीमा 6 सिम कार्ड है।
यह जानने के लिए कि आपके या आपके परिवार के सदस्यों के नाम पर कितने सिम कार्ड पंजीकृत हैं, आप सरकारी पोर्टल संचार साथी का उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टल का उपयोग करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी जहां आप अपने नाम पर पंजीकृत सभी मोबाइल नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा, आप उन नंबरों को निष्क्रिय कर सकते हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, और किसी भी अज्ञात नंबर की रिपोर्ट कर सकते हैं।
जिस नंबर को बंद करने का अनुरोध करना है, उसके लिए आपको संबंधित नंबर के सामने चेकबॉक्स पर टिक करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसके बाद नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
