उज़्बेकिस्तान सरकार ने एक नियामक अधिनियम को मंजूरी दी है जो नई प्रकार की पर्यटन सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन से जुड़ी लागतों के एक हिस्से को कवर करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है।
मंत्रिमंडल के संकल्प संख्या 443 दिनांक 18 अगस्त 2026 के अनुसार प्रशासनिक आधार बनाया गया था। इस दस्तावेज़ के अनुसार, सालाना चुने गए दस सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट सब्सिडी के लिए पात्र होंगे, जो पर्यटन स्टार्टअप्स के निर्माण और लॉन्च पर 50% खर्च को कवर करेगा। एक परियोजना पर अधिकतम भुगतान राशि 1 बिलियन सम तक सीमित है।
खर्च की प्रतिपूर्ति पर्यटन समिति द्वारा सरकारी सेवा केंद्रों या एकीकृत इंटरैक्टिव सरकारी सेवाओं पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सब्सिडी उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जिनका कोई कर बकाया नहीं है और जो दिवालियापन या परिसमापन की प्रक्रिया में नहीं हैं। एक परियोजना को कैलेंडर वर्ष में एक बार से अधिक वित्त पोषण प्राप्त नहीं हो सकता है।
चयन में भाग लेने के लिए, आवेदकों को साक्षात्कार के दौरान परियोजना की व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करनी होगी, जो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाती है। साक्षात्कार निमंत्रण भेजे जाने के पांच कार्य दिवसों के भीतर होना चाहिए। साक्षात्कार के बाद, एक विशेष समिति दस कार्य दिवसों के भीतर स्टार्टअप के वित्तपोषण की संभावना की समीक्षा करती है। परियोजना के सकारात्मक मूल्यांकन के मुख्य मानदंड इसकी नवीनता और पर्यटकों के लिए प्रासंगिकता हैं।
सब्सिडीकरण तंत्र राष्ट्रपति के आदेश संख्या PP-348 के अनुपालन में स्थापित किया गया था, जो 19 नवंबर 2025 को जारी किया गया था, जिसमें नई पर्यटन सेवाएं बनाने पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए सरकारी समर्थन का प्रावधान था।
