यूएई में औद्योगिक चोटों के लिए रिपोर्टिंग और मुआवजे की गणना के नियम
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यूएई में औद्योगिक चोटों के लिए रिपोर्टिंग और मुआवजे की गणना के नियम

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कार्यस्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय ने औद्योगिक चोटों या व्यावसायिक रोगों के संदेह के मामलों को पंजीकृत करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

इस तंत्र के अनुसार, नियोक्ता को कई कार्रवाइयां करनी होती हैं: संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण को सूचित करना, भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप सक्षम पुलिस विभाग को सूचित करना, और स्थापित चैनलों के माध्यम से 48 घंटों के भीतर मंत्रालय को सूचित करना।

इसके अलावा, नियोक्ता कर्मचारी के चिकित्सा उपचार पर खर्च उठाने के लिए जिम्मेदार है, जो यूएई के मौजूदा कानून के अनुसार है।

यूएई में औद्योगिक चोटों और व्यावसायिक रोगों के लिए एक स्पष्ट निगरानी प्रणाली मौजूद है। कानून के अनुसार, जिन उद्यमों में 50 या अधिक लोग काम करते हैं, उन्हें इस प्रणाली को लागू करना अनिवार्य है। इसमें औद्योगिक चोटों और व्यावसायिक रोगों का रिकॉर्ड रखना, और उच्च जोखिम वाले कार्यों में लगे कर्मचारियों को आवश्यक निवारक उपायों और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली सभी गतिविधियों का भी हिसाब रखना आवश्यक है, खतरनाक कार्यों को करने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्ज करना, और खतरनाक प्रभावों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए नियमित चिकित्सा जांच के तंत्र स्थापित करना आवश्यक है।

इस प्रणाली में चोटों या बीमारियों से संबंधित घटनाओं की त्वरित सूचना देने की क्षमता और ऐसी घटनाओं की जांच करने तथा अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उपाय करने का तंत्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चोट या बीमारी की स्थिति में विकलांगता की डिग्री पर सक्षम चिकित्सा आयोगों से निष्कर्ष प्राप्त करने का एक तरीका भी होना चाहिए।

नियोक्ता आवधिक चिकित्सा जांचों की एक लॉगबुक बनाए रखने और रोजगार समाप्त होने के कम से कम पांच साल बाद भी व्यावसायिक खतरों के संपर्क में आए कर्मचारियों के रिकॉर्ड रखने के लिए बाध्य हैं। सेवा समाप्त होने पर, कर्मचारी को खतरनाक पद पर काम करने की अवधि की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़ जारी किया जाता है।

यदि कोई औद्योगिक चोट या बीमारी होती है, तो नियोक्ता कर्मचारी को मुआवजा देने के लिए बाध्य है, या यदि कर्मचारी कार्यस्थल पर हुई घटना के परिणामस्वरूप मर जाता है तो उसके आश्रितों को भी मुआवजा देना होगा। भुगतान देश के मौजूदा कानून या मृत कर्मचारी की वसीयत के अनुसार किया जाता है।

यदि कर्मचारी को काम पर चोट लगती है या वह बीमार पड़ता है, तो नियोक्ता ठीक होने या विकलांगता की डिग्री की पुष्टि होने तक इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। इलाज की अवधि के दौरान, कर्मचारी को छह महीने तक पूर्ण वेतन पाने का अधिकार है, जैसा कि पहले खलीज टाइम्स प्रकाशन द्वारा बताया गया था।

मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, यूएई के मंत्रालय के आदेश संख्या 657, 2022 के अनुसार, औद्योगिक चोट के लिए मुआवजे की राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर गणना की जाती है।

मुआवजे की गणना उस प्रतिशत को गुणा करके की जाती है जो कैबिनेट संकल्प संख्या 33, 2022 के अनुसार औद्योगिक चोटों और व्यावसायिक रोगों के लिए विकलांगता को सौंपा गया है। पूर्ण विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में प्रतिशत 100% होता है। आंशिक स्थायी विकलांगता के मामले में प्रतिशत प्रकार और गंभीरता के आधार पर भिन्न होता है। देय मुआवजे की राशि प्रतिशत को 24 महीने की मूल वेतन राशि से गुणा करने के बराबर होती है, बशर्ते कि मुआवजे की राशि 18,000 दिरहम से कम न हो और 200,000 दिरहम से अधिक न हो।

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