केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority, CARA) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 2022 में अनुमोदित गोद लेने के प्रावधानों की समीक्षा शुरू करेगा। इस समीक्षा का उद्देश्य नियामक ढांचे को मजबूत करना और 'उभरते कानूनी, प्रक्रियात्मक और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों' का समाधान करना है।
2022 के विनियमों ने एक महत्वपूर्ण बदलाव चिह्नित किया, क्योंकि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों को जिला अदालतों के बजाय गोद लेने पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।
गुरुवार को जारी एक सार्वजनिक अधिसूचना में, CARA ने जनता और संगठनों से 2022 के प्रावधानों पर राय और सुझाव मांगे हैं, जिनमें संशोधन, पूरक, प्रतिस्थापन या बहिष्करण की आवश्यकता हो सकती है। सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर निर्धारित की गई है।
इसके बाद, CARA हितधारकों के साथ परामर्श करने की योजना बना रहा है ताकि संशोधनों के मसौदे को विकसित करने से पहले समीक्षा के परिणामों को अंतिम रूप दिया जा सके। सूत्रों ने बताया कि इस मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने से पहले जनता के सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, 2022 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। वर्तमान में, ऐसे मामलों का समाधान कानून के अनुसार विशिष्ट बिंदुओं की व्याख्या के लिए सेवा आदेशों और पत्रों के माध्यम से किया जाता है।
एक आधिकारिक प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श के बाद इन चिंताओं को समीक्षा में ध्यान में रखा जाएगा ताकि स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके।
यह ज्ञात है कि CARA के कार्यों के मुख्य क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या बढ़ाना शामिल है। विचार किए जा रहे विकल्पों में होंठ की दरार जैसी अस्थायी या इलाज योग्य स्थितियों वाले बच्चों के लिए एक उपश्रेणी बनाना शामिल है, ताकि ऐसी स्थितियों में गोद लेने की क्षमता बढ़ाई जा सके।
CARA की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक गोद लिए गए 5022 बच्चों में से केवल 392 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की श्रेणी में थे। इनमें से केवल 84 बच्चे आंतरिक गोद लेने की श्रेणी में आए, जबकि शेष 308 गोद लेने के मामले अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने के तहत हुए।
