सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई से छठी कक्षा के छात्रों के लिए त्रिभाषी नीति पर स्थगन पर विचार करने का अनुरोध किया
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सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई से छठी कक्षा के छात्रों के लिए त्रिभाषी नीति पर स्थगन पर विचार करने का अनुरोध किया

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से छठी कक्षा के छात्रों के लिए त्रिभाषी नीति को अगले वर्ष तक लागू करने में देरी पर विचार करने का अनुरोध किया। अदालत ने उल्लेख किया कि इस समय बुनियादी ढांचे और शिक्षक कर्मचारियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस नीति के अनुसार, छात्रों को दो मातृ भाषाओं का चयन करना आवश्यक है।

अंग्रेजी भाषा की स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता: मुख्य न्यायाधीश

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि अंग्रेजी भाषा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और भारतीय समाज में इसकी जड़ता की डिग्री को देखते हुए एक अंतिम निर्णय लेना आवश्यक है। न्यायाधीश बागची ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि यह नीति सीबीएसई के पास है, संवैधानिक पहलू यह निर्धारित करने की मांग करता है कि क्या अंग्रेजी मूल भाषा है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि यदि इस मुद्दे का समाधान हो जाता है, तो कई कमियां काफी हद तक दूर हो सकती हैं।

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