महाराष्ट्र में रेस्तरां के लिए सख्त नियम लागू: तेल का पुन: उपयोग करने पर 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है
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Aaj Tak
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महाराष्ट्र में रेस्तरां के लिए सख्त नियम लागू: तेल का पुन: उपयोग करने पर 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है

महाराष्ट्र में खाद्य नियंत्रण प्राधिकरण (FDA) ने उत्पादन से लेकर बिक्री तक बाजार के सभी प्रतिभागियों के लिए नए नियम जारी करते हुए खाद्य तेल की गुणवत्ता और बिक्री पर निगरानी बढ़ा दी है।

महाराष्ट्र के FDA के मुख्य अधिकारी, तुकाराम मुंधे ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के दौरान कई उल्लंघन पाए गए, जिनमें तेल की जालसाजी, बिना लाइसेंस के काम करना और पुराने तेल को नए के रूप में बेचना शामिल है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, मुंधे ने बॉलीवुड अभिनेताओं को भेजे गए 'विमल इलायची' विज्ञापन की नकल करने के संबंध में नोटिस पर टिप्पणी की, यह उल्लेख करते हुए कि अभी तक प्राप्तकर्ताओं से कोई जवाब नहीं मिला है।

FDA जांचों में विभिन्न उल्लंघन पाए गए, जैसे उचित लाइसेंस के बिना व्यवसाय चलाना, गलत श्रेणी के लाइसेंस के तहत काम करना, घोषित तेल के साथ अन्य प्रकार के सस्ते तेल को मिलाना, और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले तेल की बिक्री।

इसके अलावा, सूरजमुखी के तेल में अन्य तेलों को अनधिकृत रूप से मिलाने, वास्तविक स्रोत और पैकेजिंग की तारीख को छिपाने के लिए दोबारा लेबल लगाने, और समाप्ति तिथि के करीब तेल को फिर से पैक करने के मामले भी दर्ज किए गए। विभाग ने खाद्य तेल के लिए गैर-खाद्य उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन की गई पैकेजिंग सामग्री के उपयोग पर भी असंतोष व्यक्त किया।

FDA ने उन कंटेनरों के पुन: उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जो पहले खनिज तेल, स्नेहक, पेंट या अन्य रासायनिक पदार्थों से भरे थे। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे कंटेनरों से धातु या रासायनिक पदार्थों का खाद्य तेल में प्रवेश हो सकता है। जंग लगे, क्षतिग्रस्त या गलत गैल्वेनाइज्ड कंटेनरों में खाद्य तेल का भंडारण भी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। एकल-उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए डिब्बे अब खाद्य पैकेजिंग के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं।

अधिकारी तुकाराम मुंधे ने इस बात पर जोर दिया कि कई होटल और अन्य प्रतिष्ठान इस्तेमाल किए गए तेल का पुन: उपयोग करने और फिर उसे नया बेचकर लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। पुन: गर्म किए गए तेल में हानिकारक घटक जमा हो सकते हैं। आदेश के अनुसार, जिसमें कुल ध्रुवीय यौगिक (TPC) की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक है, उसका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है। जबकि नए तेल में TPC की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपयोग किए गए तेल को केवल अधिकृत संग्राहकों RUCO को सौंपा जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में खाद्य श्रृंखला में वापस नहीं आना चाहिए।

नियमों के उल्लंघन के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। असुरक्षित खाद्य पदार्थों के मामले में 10 लाख तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। कम गुणवत्ता वाले तेल पर 5 लाख तक का जुर्माना, गलत लेबल वाले तेल पर 3 लाख तक का जुर्माना, और एडिटिव्स के भंडारण पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना लाइसेंस के व्यवसाय चलाने और विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुमराह करने पर भी 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों में लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

तुकाराम मुंधे ने यह भी बताया कि खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों के विटामिन और प्राकृतिक पोषक तत्वों के दावों की जांच की जाएगी। यदि ऐसे दावे विज्ञापन कानून का उल्लंघन पाए जाते हैं, तो संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी।

FDA ने आम जनता से खुले बाजार में बिकने वाले खाद्य तेल को न खरीदने का आग्रह किया है। विभाग दृढ़ता से सलाह देता है कि केवल सीलबंद पैक किया हुआ तेल ही खरीदें और लेबल, बैच नंबर, पैकेजिंग की तारीख और समाप्ति तिथि की जांच अवश्य करें।

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