सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 'बैंगलोर वाटर सप्लाई' नामक एक महत्वपूर्ण फैसले में 'उद्योग' शब्द की इसकी व्याख्या, जो लगभग 50 साल पुरानी है, स्वचालित रूप से श्रम संहिता (औद्योगिक संबंध संहिता, IRC) 2020 के तहत विवादों पर लागू नहीं होगी।
यह निर्णय पुराने और नए श्रम विवादों के बीच अंतर स्थापित करता है। सार यह है कि हालांकि 1978 का постановन 'उद्योग' की अवधारणा को व्यापक रूप से परिभाषित करता था, यह निर्णय पुराने परीक्षण का स्वचालित उपयोग करने के बजाय इस मुद्दे को परिभाषित करने के लिए एक ताज़ा आधार लागू करने की अनुमति देता है।
1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर 1978 में स्थापित व्यापक मानदंड का उपयोग करके विचार किया जाएगा। हालांकि, अदालतों को नए IRC में 'उद्योग' की परिभाषा की स्वतंत्र रूप से व्याख्या करनी होगी, न कि पिछले आदेश को शुरुआती बिंदु मानना होगा।
संवैधानिक पीठ का रुख
मुख्य न्यायाधीश इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मामले के कई पहलुओं पर एक अस्पष्ट निर्णय दिया।
पीठ के सामने जो प्रश्न था, वह 1947 के अधिनियम की धारा 2(j) के अनुसार 'उद्योग' शब्द के अर्थ से संबंधित था। बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा मामले में, न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस शब्द को व्यापक अर्थ दिया था।
यह स्थापित किया गया था कि कोई गतिविधि 'उद्योग' के रूप में योग्य है यदि वह व्यवस्थित और संरचित है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सहयोग शामिल है और मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए माल या सेवाएं उत्पादित करता है। इस 'त्रिकोणीय परीक्षण' में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और नगर पालिकाओं जैसे संस्थान शामिल थे, जिसमें केवल न्यायिक प्रणाली, रक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे मुख्य संप्रभु कार्यों को बाहर रखा गया था।
पिछले साल नवंबर में लागू हुई IRC में धारा 2(p) में 'उद्योग' की अपनी परिभाषा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली के समर्थन से अधिकांश न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 2(j) की व्याख्या धारा 2(p) की व्याख्या का आधार नहीं हो सकती है।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची ने इस मामले पर बहुमत का समर्थन किया। न्यायमूर्ति कांत ने कहा: 'IRC की धारा 2(p) में 'उद्योग' का भविष्य औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(j) की व्याख्या से बोझिल नहीं है।'
फिर भी, यह निर्णय पुराने कानून के तहत वर्तमान या समाप्त हो चुके मामलों को प्रभावित नहीं करता है। न्यायमूर्ति कांत ने जोर देकर कहा कि 1947 के अधिनियम के अनुसार अदालतों, न्यायाधिकरणों और श्रम निकायों में चल रही सुनवाई बैंगलोर वाटर सप्लाई के निर्णय के अनुसार जारी रहनी चाहिए।
सिरिल अमरचंद मंगलदास के भागीदार (विवाद प्रमुख) इंद्रनिल डी देशमुख ने टिप्पणी की: 'वर्तमान मामले, पिछले निर्णय और निपटाए गए निपटान 1978 के परीक्षण द्वारा शासित होते रहेंगे। वास्तविक प्रभाव भविष्य से संबंधित है, क्योंकि अदालत ने कहा कि 1978 का निर्णय नई संहिता के लिए एक व्यापक लंगर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, नियोक्ता संहिता के तहत एक साफ स्लेट प्राप्त करते हैं, जबकि श्रमिकों को वह सुरक्षा मिलती रहती है जो उनके पास पहले से थी।'
हालांकि, देशमुख ने जोड़ा कि उनकी टिप्पणियां मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं, और पूर्ण न्यायिक निर्णय और राय की उम्मीद है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि धारा 2(j) में 'उद्योग' एक विशिष्ट विधायी अभिव्यक्ति है, न कि केवल सामान्य अर्थ में एक शब्द, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक विशिष्ट कानूनी महत्व दिया है, इसलिए शाब्दिक परिभाषाओं का कभी भी निर्णायक महत्व नहीं रहा है।
नियोक्ताओं और श्रमिकों पर प्रभाव
ऋषभ गांधी, ऋषभ गांधी एंड एडवोकेट्स के संस्थापक ने कहा कि निर्णय का तत्काल प्रभाव सीमित है, लेकिन महत्वपूर्ण है। 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत चल रही सुनवाई बैंगलोर वाटर सप्लाई में स्थापित व्यापक परीक्षण के अधीन होंगी। नियोक्ता पुराने कानून के तहत समाप्त हुए मामलों को पुनर्जीवित करने या मौजूदा विवादों में जिम्मेदारी से बचने के लिए इस निर्णय का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि यह अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, धर्मार्थ संगठनों और सरकारी संस्थानों के लिए प्रासंगिक है, जिनका 'उद्योग' के रूप में दर्जा अक्सर विवादित रहा है।
मातुवंती मटावान, पूवैया एंड कंपनी के भागीदार, का मानना है कि अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव दूरगामी प्रकृति का है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि श्रम संहिता 2020 में 'उद्योग' की व्याख्या स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। 1947 के अधिनियम के तहत विकसित व्यापक व्याख्या स्वचालित रूप से नई संहिता में स्थानांतरित नहीं हो सकती है।
न्यायाधीश बी वी नागरत्न ने अलग राय रखी। न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान के साथ, उनका मानना था कि 1978 के निर्णय का सहारा लेना अनुचित था। वह श्रमिकों की रक्षा के लिए इसकी व्यापक व्याख्या को बनाए रखने का पक्षधर थीं। नागरत्न ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सरकारी भागीदारी स्वचालित रूप से गतिविधि को संप्रभु कार्य बनाती है, यह देखते हुए कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने कार्यस्थल को बदल दिया है और मजबूत श्रम सुरक्षा को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।


