राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग (NCC) ने स्पाज़ा दुकानों जैसे स्टोर के मालिकों को कार्ड से भुगतान करते समय अस्पष्ट शुल्क जोड़ने के संबंध में एक चेतावनी जारी की है, जिसमें चेकआउट पर उपभोक्ताओं को अप्रत्याशित खर्चों से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
यह चेतावनी ग्राहकों की शिकायतों के मद्देनजर आई है कि उन्हें रोजमर्रा के सामान खरीदते समय बैंक कार्ड से अतिरिक्त राशि—R2, R5 या यहां तक कि R10—वसूल की जा रही है। इस प्रथा ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर गरीब इलाकों में, जहां कई निवासी बुनियादी उत्पाद खरीदने के लिए स्पाज़ा स्टोर पर निर्भर करते हैं और लेनदेन के लिए बैंक कार्ड का उपयोग करते हैं।
नियामक निकाय ने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) का पालन करना चाहिए और उपभोक्ताओं को भुगतान करने वाली कीमतों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
NCC ने बताया कि कानूनी स्थिति के अनुसार, 'तर्क स्पष्ट है और इसमें कोई संदेह नहीं है'। आयोग और उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं आयुक्त (CGSO) ने कहा कि कार्ड भुगतान के लिए अतिरिक्त, प्रकट न किए गए शुल्क लेना उपभोक्ता अधिकारों और व्यापारियों के साथ समझौतों के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
नियामक निकाय ने यह भी जोड़ा कि विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को किसी भी अतिरिक्त भुगतान का उचित खुलासा सुनिश्चित करना चाहिए, साथ ही मूल्य निर्धारण नीति का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए। यह उल्लेख किया गया कि उपभोक्ताओं को लेनदेन पूरा होने से पहले खरीद की पूरी लागत पता होनी चाहिए, खासकर यदि अतिरिक्त शुल्क भुगतान विधि से संबंधित है।
NCC ने छोटे व्यवसायों की कठिनाइयों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि सहानुभूति शोषण को सही नहीं ठहरा सकती। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि कार्ड के लिए अतिरिक्त शुल्कों से सबसे अधिक नुकसान सबसे गरीब तबके को होता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) की धारा 23 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता प्रदर्शित मूल्य का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य हैं। यदि मूल्य टैग पर R10.00 दिखाया गया है, तो उपभोक्ता को ठीक वही राशि चुकानी होगी। भुगतान के समय छिपा हुआ शुल्क जोड़ना पारदर्शी मूल्य निर्धारण के उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन करता है।
आयोग ने उल्लेख किया कि यह समस्या उन समुदायों में विशेष चिंता का विषय है जहां बड़े सुपरमार्केट तक पहुंच सीमित है, और लोग बुनियादी सामान प्राप्त करने के लिए स्पाज़ा स्टोर पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा, आयोग उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और CPA के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय व्यापार मंचों और स्पाज़ा स्टोर मालिकों के साथ बातचीत कर रहा है।
दक्षिण अफ्रीका भुगतान प्रणाली संघ (PASA) ने भी स्पष्ट किया है कि व्यापारियों को बैंक कार्ड का उपयोग करके की गई खरीदारी के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त राशि वसूलने की अनुमति नहीं है। PASA, जो राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में अपने सदस्यों की भागीदारी को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है, ने कहा कि उसके नियम वित्तीय संस्थानों को, जो व्यापारियों को कार्ड भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं, 'कोई अधिभार नहीं' नियम का पालन करने की आवश्यकता है।
