उज़्बेकिस्तान ने बेघर नागरिकों के लिए अस्थायी आवास और सामाजिक पुनर्वास के नियम अनुमोदित किए
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उज़्बेकिस्तान ने बेघर नागरिकों के लिए अस्थायी आवास और सामाजिक पुनर्वास के नियम अनुमोदित किए

उज़्बेकिस्तान की मंत्रिपरिषद ने स्थायी निवास न रखने वाले व्यक्तियों के अस्थायी आवास और सामाजिक पुनर्वास को नियंत्रित करने वाले नए नियामक अधिनियमों को मंजूरी दी है। यह निर्णय 18 अगस्त 2026 के संकल्प संख्या 447 में दर्ज किया गया है।

पहचान और सहायता प्रणाली

प्रशासनिक नियम बेघर स्थिति में मौजूद नागरिकों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। आंतरिक मामलों के अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता, जो मोहल्ला स्तर पर व्यापक सेवाएं प्रदान करेंगे, सड़कों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों, पैदल यात्री क्रॉसिंग और रहने के अयोग्य भवनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नियमित गश्त करेंगे।

सामाजिक पुनर्वास

पहचाने गए व्यक्तियों को अस्थायी आवास और सामाजिक पुनर्वास केंद्रों में रखे जाने का प्रस्ताव मिल सकता है। वयस्क नागरिक इन केंद्रों में स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं, और बच्चों को उनके माता-पिता के साथ रखा जाएगा।

किसी व्यक्ति को स्वीकार करने से पहले, उसे जिला या शहर के चिकित्सा संस्थान के आपातकालीन विभाग में चिकित्सा जांच से गुजरना होगा। प्रवेश केवल तभी अनुमत है जब जांच में तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाली कोई स्थिति या संक्रमण रोग न पाया जाए जो आवास में बाधा डाल सके।

आवेदकों को पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी, जिसका अर्थ केंद्र में रहने और आंतरिक नियमों का पालन करने की सहमति देना है। पंजीकरण पूरा होने के बाद, व्यक्तियों को प्रारंभिक अवधि के लिए सात दिनों के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे इस विनियमन द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करने पर छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

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