समझौता होने के बाद NCLT स्पाइसजेट के खिलाफ दिवालियापन आवेदनों पर पुनर्विचार करेगा
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समझौता होने के बाद NCLT स्पाइसजेट के खिलाफ दिवालियापन आवेदनों पर पुनर्विचार करेगा

भारतीय अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि विमान लीजिंग कंपनियों द्वारा स्पाइसजेट के खिलाफ दायर दिवालियापन आवेदनों की समीक्षा एक नई पीठ द्वारा की जाएगी, क्योंकि एयरलाइन ने एक लीज प्रदाता के साथ तत्काल समझौता किया है।

यह निर्णय विमान किराए पर लेने वाली कंपनियों के लिए एक बाधा बन गया, जो भारत की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन से बकाया राशि वसूलने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही थीं। हालांकि, स्पाइसजेट के लिए यह राहत है, क्योंकि उसकी मौजूदा प्रबंधन टीम याचिका की समीक्षा के दौरान एयरलाइन पर नियंत्रण बनाए रखेगी।

नेशनल कॉर्पोरेट लॉ ट्रिब्यूनल ने स्पाइसजेट के खिलाफ आठ याचिकाओं को कवर करने वाला एक आदेश तैयार किया था, लेकिन कहा कि किए गए समझौते के कारण एक याचिका वापस लेने से इस आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता है।

न्यायाधीश के अनुसार, चूंकि न्यायिक पीठ का एक सदस्य बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहा है, इसलिए ट्रिब्यूनल के पास मसौदा तैयार करने और निर्णय जारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, जिसका अर्थ है कि शेष याचिकाओं पर एक नई पीठ द्वारा फिर से विचार किया जाएगा।

इस आदेश के बाद, स्पाइसजेट के शेयरों में 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई और वे ₹10.95 पर कारोबार कर रहे थे।

अपने बयान में, एयरलाइन ने इस निर्णय को 'मुद्दों को हल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम' बताया। कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा: 'हम अभी भी पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए अपने भागीदारों के साथ घनिष्ठ और रचनात्मक रूप से काम करने का प्रयास कर रहे हैं।'

लीजिंग कंपनियों द्वारा मांगी गई सटीक राशि तुरंत जारी नहीं की गई थी। रॉयटर्स ने जून में बताया था कि स्पाइसजेट की वित्तीय कठिनाइयों के कारण पायलटों को वेतन भुगतान में देरी हुई थी। एयरलाइन को अपनी गतिविधियों को स्थिर करने के लिए सरकारी ऋण कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण प्राप्त हुआ था।

जून के अंत तक, एयरलाइन का बाजार हिस्सा 1.9 प्रतिशत था, जबकि 2019 के अंत में यह लगभग 15 प्रतिशत था।

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