उज़्बेकिस्तान में उद्यमी नीलामी में ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के तुरंत बाद निर्माण शुरू कर सकेंगे, जिससे छह से बारह महीनों तक परमिट और अन्य दस्तावेजों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने 18 अगस्त को खोरेzm क्षेत्र में उद्यमियों के साथ खुली बातचीत के दौरान यह घोषणा की।
नए नियमों के अनुसार, ज़मीन के टुकड़ों को पहले से ही आवश्यक दस्तावेजों के पूरे सेट के साथ निविदाओं के लिए पेश किया जाएगा। इस पैकेज में वास्तुशिल्प योजना असाइनमेंट, परियोजना और निर्माण परमिट शामिल होगा।
इस प्रकार, उद्यमियों को अब जमीन खरीदने के बाद संरचना के निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक सभी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।
इसके अलावा, सरकार बिल्डरों पर वित्तीय बोझ कम करने का इरादा रखती है। बुनियादी ढांचा शुल्क के लिए अग्रिम भुगतान की राशि को 20% से घटाकर 5% करने की योजना है।
ये परिवर्तन नौकरशाही प्रक्रियाओं को कम करने और ज़मीन खरीदने से लेकर निर्माण परियोजना को साकार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
