तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश एक वर्ष तक बढ़ाया
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तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश एक वर्ष तक बढ़ाया

तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों की भलाई और सामाजिक समर्थन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य की सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर पहले के 12 सप्ताह (84 दिन) के बजाय पूर्ण मातृत्व अवकाश 365 दिनों (एक वर्ष) का मिलेगा।

पहले यह लाभ केवल पहले दो बच्चों के जन्म पर ही उपलब्ध था। मानव संसाधन मंत्री डी. शरतकुमार ने विधान सभा में अपने विभाग के बजट के अनुरोधों पर चर्चा करते हुए इस निर्णय की सूचना दी।

शरतकुमार ने बताया कि जल्द ही इस नए नियम को लागू करने के लिए एक विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार एक देखभाल करने वाला प्रशासन है जो सामाजिक कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, सरकारी महिला कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा।

मौजूदा नियमों के अनुसार, तमिलनाडु में कम से कम दो जीवित बच्चों वाली विवाहित महिला कर्मचारियों को 365 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता है। हालांकि, दो से अधिक बच्चे होने पर महिलाओं को केवल 12 सप्ताह (84 दिन) का अवकाश मिलता था, जिसे अब पूरे एक वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।

तमिलनाडु में मातृत्व अवकाश की अवधि पिछले वर्षों में कई बार बढ़ाई गई है। 2011 में, 90 दिनों के अवकाश को छह महीने तक बढ़ाया गया था। फिर, 2016 में, इसे नौ महीने तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, जुलाई 2021 में, तत्कालीन सरकार ने इसे एक वर्ष (365 दिन) तक बढ़ा दिया था।

यह नया सरकारी आदेश राज्य की महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे की योजना बनाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा, जिससे वे अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकेंगी।

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तमिलनाडु सरकार, मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में, राज्य की सरकारी संरचनाओं में काम करने वाली महिलाओं के लिए अधिकारों के विस्तार की घोषणा की है। अब कर्मचारी तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिनों के मातृत्व अवकाश का हकदार होंगे।

यह निर्णय तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की शर्तों को पहले दो बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली शर्तों के बराबर करता है। पहले, दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को एक साल के मातृत्व अवकाश का दावा करने की अनुमति थी।

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