उज़्बेकिस्तान की ओली मजलिस विधायी सभा ने रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कानून रेडियोधर्मी कचरे के साथ निपटने के सभी चरणों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र पेश करता है, और इसके अलावा इसके हानिकारक प्रभावों से आबादी, संपत्ति और पर्यावरण की रक्षा के उपाय भी प्रदान करता है।
स्वीकृत कानून के अनुसार, पूरे उज़्बेकिस्तान में सभी प्रकार के रेडियोधर्मी कचरे का अनिवार्य सरकारी पंजीकरण और नियंत्रण लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन सामग्रियों की मात्रा, स्थान और आवाजाही के डेटा को व्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्रीय रेडियोधर्मी कचरा रजिस्टर बनाया जाएगा।
इस तरह के पंजीकरण का उद्देश्य रेडियोधर्मी कचरे के खोने, अनधिकृत उपयोग या चोरी की संभावना को कम करना है। प्रावधानों का एक अलग समूह रेडियोधर्मी कचरे के भंडारण और निपटान के लिए डिज़ाइन किए गए सुविधाओं के स्थानों, डिजाइन, निर्माण, संचालन और डीकमीशनिंग के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
विधेयक संबंधित उपायों के वित्तपोषण प्रक्रियाओं को भी परिभाषित करता है। रेडियोधर्मी कचरे के सुरक्षित प्रबंधन से जुड़े खर्चों को उन संस्थाओं द्वारा वहन किया जाना चाहिए जिन्होंने इस कचरे को उत्पन्न किया है या जिनके पास यह है।
दस्तावेज़ पर विचार करते समय, विधायकों ने उल्लेख किया कि इस कानून को अपनाने से रेडियोधर्मी कचरा प्रबंधन पर सरकारी निरीक्षण में सुधार होगा, आधुनिक सुरक्षा उपायों को लागू किया जाएगा और लोगों तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा मजबूत होगी।
