उत्तर प्रदेश में RERA ने खरीदारों की सुरक्षा के लिए बिल्डरों के लिए नए नियम लागू किए
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Aaj Tak
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उत्तर प्रदेश में RERA ने खरीदारों की सुरक्षा के लिए बिल्डरों के लिए नए नियम लागू किए

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, जिसे यूपी-RERA के नाम से जाना जाता है, ने राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित सभी मानदंडों को समेकित करते हुए अद्यतन नियम प्रकाशित किए हैं। इन परिवर्तनों में 13 जुलाई 2026 तक किए गए 12 संशोधन शामिल हैं, और ये बाजार के सभी प्रतिभागियों पर लागू होते हैं: बिल्डर, आवास खरीदार और रियल एस्टेट एजेंट।

नए प्रावधान खरीदारों से प्राप्त धन के उपयोग, परियोजनाओं के बैंक खातों के रखरखाव, संपत्तियों के हस्तांतरण, भूखंडों या अपार्टमेंटों के पंजीकरण, एजेंटों की गतिविधियों और परियोजनाओं के विज्ञापन से संबंधित प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं।

अब बिल्डर या प्रमोटर के लिए परियोजना के वास्तुकार, इंजीनियर और योग्य लेखाकार के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, ग्राहक संबंध प्रबंधक और खरीदारों से संपर्क करने के लिए एक संपर्क या टोल-फ्री नंबर प्रदान करना अनिवार्य है। परियोजना की प्रगति, जिसे QPR के रूप में जाना जाता है, हर तीन महीने में संबंधित विशेषज्ञ प्रमाणन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो खरीदारों को काम की प्रगति के बारे में विश्वसनीय जानकारी सुनिश्चित करेगा।

प्रत्येक बिल्डर को यूपी-RERA की वेबसाइट पर एक प्रोफ़ाइल बनानी होगी और किसी भी नई परियोजना के पंजीकरण या कंपनी की जानकारी में किसी भी बदलाव पर इसे नियमित रूप से अपडेट करना होगा। इस प्रोफ़ाइल में कंपनी के निदेशकों, भागीदारों या संरक्षकों का अद्यतन विवरण, साथ ही वित्तीय जानकारी और कर रिटर्न शामिल होने चाहिए।

बिल्डरों को चार अलग-अलग ईमेल पते प्रदान करने होंगे: एक परियोजना पंजीकरण के लिए, दूसरा प्रशासनिक कार्यों के लिए, तीसरा ग्राहक शिकायतों के निपटान के लिए, चौथा वितरण के लिए और पांचवां रियल एस्टेट एजेंटों के साथ संचार के लिए। यह महत्वपूर्ण जानकारी या शिकायत के गलत पते पर जाने की संभावना को कम करता है।

बिल्डर को उसी परियोजना के नाम का उपयोग करना होगा जो अनुमोदित योजनाओं में उल्लिखित है, ताकि खरीदार आसानी से यह सत्यापित कर सकें कि बुकिंग या बिक्री इसी अनुमोदित परियोजना से संबंधित है।

खरीदार को अपार्टमेंट या घर सौंपते समय, बिल्डर को यूपी-RERA द्वारा निर्धारित प्रारूप में 'कब्जे का प्रस्ताव' (Offer of Possession) प्रदान करना होगा। यह संपत्ति के हस्तांतरण के समय उत्पन्न होने वाले विवादों और वित्तीय मतभेदों को कम करने में मदद करेगा।

यूपी-RERA ने उन परियोजनाओं में आवास खरीदने वाले खरीदारों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया है जो प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं। अब ऐसे खरीदार भी यूपी-RERA की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और पंजीकृत परियोजनाओं के खरीदारों के समान सुरक्षा का दावा करने के हकदार हैं, हालांकि उन्हें शिकायत के साथ परियोजना और बिल्डर के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी होगी।

यदि बिल्डर या एजेंट समय पर आवश्यक रिपोर्ट दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। QPR जमा करने में देरी के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना है, वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करने में देरी के लिए 25,000 रुपये, और रियल एस्टेट एजेंट की त्रैमासिक रिपोर्ट जमा करने में देरी के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना है।

यदि खरीदार की मृत्यु के बाद अपार्टमेंट या भूखंड परिवार के सदस्य को सौंपा जाता है, तो केवल 1,000 रुपये लिया जाता है। हालांकि, यदि हस्तांतरण किसी बाहरी व्यक्ति को किया जाता है, तो अधिकतम शुल्क 25,000 रुपये होगा, जो खरीदारों से हस्तांतरण के लिए मनमाने ढंग से शुल्क लेने की संभावना को समाप्त करता है।

बिल्डर अब परियोजना के लिए तीन अलग-अलग बैंक खाते खोलने के लिए बाध्य हैं: संग्रह खाता (Collection Account), अलग खाता (Separate Account) और लेनदेन खाता (Transaction Account)। संग्रह खाते में आने वाले धन का 70 प्रतिशत अलग खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, और 30 प्रतिशत लेनदेन खाते में। परियोजना से जुड़ा ऋण राशि केवल अलग खाते में आनी चाहिए, और इस खाते से धन निकासी स्थापित नियमों के अनुसार होनी चाहिए। इन खातों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऑडिट किया जाएगा, और रिपोर्ट यूपी-RERA की वेबसाइट पर पोस्ट की जानी चाहिए। इसके अलावा, बिल्डर खरीदारों से नकद में धन स्वीकार नहीं कर सकता है।

विज्ञापन ब्रोशर और घोषणाओं में अब केवल आकर्षक दावे करना पर्याप्त नहीं है। बिल्डरों और एजेंटों के लिए यूपी-RERA पंजीकरण संख्या, यूपी-RERA वेबसाइट, क्यूआर कोड, परियोजना संग्रह खाते की जानकारी, परियोजना लॉन्च की तारीख और एजेंट पंजीकरण संख्या प्रमुखता से इंगित करना अनिवार्य है, ताकि खरीदार खरीद से पहले ही परियोजना के बारे में आवश्यक जानकारी की जांच कर सकें।

रियल एस्टेट एजेंटों के अनिवार्य पंजीकरण और संचालन के नवीनीकरण के लिए अब प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। एजेंटों को अपने रिकॉर्ड और दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना चाहिए और हर तीन महीने में यूपी-RERA की वेबसाइट पर अपने संचालन की रिपोर्ट देनी चाहिए।

बिल्डर रखरखाव के लिए धन का मनमाना उपयोग नहीं कर सकते हैं। नियमों को रखरखाव के लिए खरीदारों से एकत्र की जाने वाली IFMS राशि के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है। यह राशि परियोजना के आकार और रखरखाव की जरूरतों के आधार पर निर्धारित की जाएगी, और बिल्डर को इसे एक अलग बैंक खाते में रखना होगा। जब सामान्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी निवासी संघ को सौंपी जाती है, तो पूरी IFMS राशि...

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