भारतीय पायलटों का संघ डीजीसीए से नशीली दवाओं के लिए यादृच्छिक परीक्षण की आवृत्ति 25% तक बढ़ाने का आग्रह करता है
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भारतीय पायलटों का संघ डीजीसीए से नशीली दवाओं के लिए यादृच्छिक परीक्षण की आवृत्ति 25% तक बढ़ाने का आग्रह करता है

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से पायलटों में नशीले पदार्थों की उपस्थिति के लिए यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने की मांग की है। संगठन का मानना है कि वार्षिक 10 प्रतिशत की वर्तमान न्यूनतम कवरेज दर भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

पायलट संघ ने प्रति वर्ष कम से कम 25 प्रतिशत पायलटों के बीच यादृच्छिक परीक्षण करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें एक ही व्यक्ति का बार-बार चयन करना भी अनुमत है। DGCA के मौजूदा नियमों के अनुसार, वाणिज्यिक उड़ान ऑपरेटर और हवाई यातायात सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों के कम से कम 10 प्रतिशत के लिए वार्षिक रूप से ऐसा परीक्षण करने के लिए बाध्य हैं।

17 अगस्त 2026 के पत्र में, FIP ने इस बात पर जोर दिया कि उन पायलटों के लिए जिनकी जान यात्रियों और चालक दल पर निर्भर करती है, मनोदैहिक पदार्थों के लिए परीक्षण पर्याप्त रूप से बार-बार, वास्तव में यादृच्छिक और अप्रत्याशित होना चाहिए ताकि निरंतर सुरक्षा और प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जा सके।

FIP ने DGCA से वर्तमान न्यूनतम वार्षिक यादृच्छिक परीक्षण कवरेज को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 25 प्रतिशत पायलटों तक बढ़ाने, बार-बार चयन की अनुमति देने और जहां वस्तुनिष्ठ रूप से उचित हो वहां जोखिम-आधारित परीक्षण तंत्र लागू करने पर विचार करने की पुरजोर सिफारिश की है।

FIP की यह अपील 4 अगस्त की घटना के बाद आई, जब फुकेत से दिल्ली के लिए एयर इंडिया AI2379 की उड़ान ने अचानक लगभग 300 फीट की ऊंचाई खो दी थी, जिससे 24 लोगों को चोटें आईं। इस उड़ान के पायलट-कमांडर ने बाद में मारिजुआना के लिए सकारात्मक परीक्षण दिया, जिसके बाद एयर इंडिया ने सभी पायलटों का एकमुश्त अनिवार्य परीक्षण शुरू किया। वर्तमान में दो पायलट इस अनिवार्य जांच में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं।

इसके अलावा, FIP ने नियामक से मौजूदा मूत्र-आधारित प्रणाली के समानांतर मौखिक गुहा तरल पदार्थ, या लार परीक्षण, का उपयोग करके परीक्षण शुरू करने का अनुरोध किया है। FIP के अनुसार, यह अतिरिक्त विधि हवाई अड्डों पर यादृच्छिक जांच को तेज और सरल बना सकती है, जिससे नियामक और एयरलाइंस बिना उड़ानों में महत्वपूर्ण व्यवधान के अधिक पायलटों का परीक्षण कर सकते हैं।

अपने प्रस्तुतीकरण में, FIP ने बताया कि लार परीक्षण मूत्र परीक्षण का पूरक होना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना। लार परीक्षण का उपयोग चयनात्मक, लक्षित और बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए किया जाना चाहिए, जबकि मूत्र परीक्षण को उन मामलों में बनाए रखा जाना चाहिए जहां पता लगाने की अवधि या अन्य चिकित्सा और नियामक आवश्यकताएं इसे अधिक उपयुक्त बनाती हैं।

संघ ने कहा कि हालांकि मौजूदा मूत्र परीक्षण प्रणाली में स्थापित नियामक और प्रयोगशाला आधार है, भारत में विमानन संचालन का बढ़ता पैमाना अतिरिक्त परीक्षण पद्धतियों पर विचार करने की मांग करता है जो थ्रूपुट बढ़ा सकती हैं, परिचालन रुकावटों को कम कर सकती हैं और हवाई अड्डों और काम के अन्य स्थानों पर त्वरित परीक्षण को सुविधाजनक बना सकती हैं।

FIP ने भारतीय विमानन में मूत्र परीक्षण के साथ लार परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए 12 महीने का पायलट कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव दिया है। इस अध्ययन में परीक्षण की सटीकता, नमूना संग्रह का समय, चालक दल का ठहराव, परीक्षण थ्रूपुट, प्रयोगशाला पुष्टि, भंडारण श्रृंखला की आवश्यकताएं और परीक्षण कार्यक्रम की कुल लागत की जांच की जानी चाहिए।

पायलट संघ ने यह भी उल्लेख किया कि परीक्षण में पदार्थ का पता चलना स्वचालित रूप से पायलट की अक्षमता का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। किसी नकारात्मक स्क्रीनिंग परिणाम को अंतिम नियामक या रोजगार निर्णय लेने से पहले पुष्ट करने वाले प्रयोगशाला विश्लेषण और चिकित्सा समीक्षा द्वारा समर्थित होना चाहिए।

अलग से, FIP ने 'चेक बिफोर यू टेक' (Check Before You Take) कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया ताकि पायलटों को प्रिस्क्रिप्शन और ओवर-द-काउंटर दवाओं, हर्बल सप्लीमेंट्स और मादक दवाओं के बारे में शिक्षित किया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि पायलटों को विमानन चिकित्सा विशेषज्ञों तक गोपनीय पहुंच होनी चाहिए जो उन्हें सलाह दे सकें कि क्या कोई दवा उनकी उड़ान योग्यता को प्रभावित कर सकती है या नशीली दवाओं के परीक्षण में समस्याएं पैदा कर सकती है।

इसके अलावा, फेडरेशन ने पायलटों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक और आवधिक जागरूकता कार्यक्रमों, साथ ही दवाओं के सेवन पर परामर्श प्रणालियों और डिजिटल सुरक्षा दिशानिर्देशों की सिफारिश की जिन्हें एयरलाइंस अपने चालक दल को प्रदान कर सकती हैं।

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फ्यूकेट-दिल्ली घटना के बाद एयर इंडिया ने पायलटों के लिए मादक पदार्थों के अनिवार्य परीक्षण की शुरुआत की
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फ्यूकेट-दिल्ली घटना के बाद एयर इंडिया ने पायलटों के लिए मादक पदार्थों के अनिवार्य परीक्षण की शुरुआत की

फ्यूकेट और दिल्ली के बीच 4 अगस्त को हुई घटना के बाद, एयर इंडिया ने पायलटों के लिए मादक पदार्थों के अनिवार्य परीक्षण को लागू कर दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि एक विमान कमांडर ने पुष्टि परीक्षण के दौरान मारिजुआना के लिए सकारात्मक परिणाम दिया था।

इससे पहले, एयरलाइन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के दिशानिर्देशों के अनुसार पायलटों और अन्य विमानन कर्मचारियों के बीच नमूना परीक्षण कर रही थी। अब, बिजनेस स्टैंडर्ड के सूत्रों के अनुसार, अनिवार्य परीक्षण की नई आवश्यकता गुरुवार से प्रभावी हो गई है।

फ्यूकेट से दिल्ली के लिए उड़ान AI2379 के विमान कमांडर, जिन्हें 4 अगस्त को फ्यूकेट से दिल्ली की उड़ान के दौरान लगभग 300 फीट की अचानक ऊंचाई खोने का सामना करना पड़ा था, ने शुरू में मारिजुआना के प्रारंभिक स्क्रीनिंग टेस्ट में 'नकारात्मक' परिणाम दिखाया था। बाद का पुष्टिकरण विश्लेषण भी सकारात्मक निकला।

इस घटना में 24 लोग प्रभावित हुए: 20 यात्री और चार चालक दल के सदस्य। एयरबस A320 पर 137 यात्री सवार थे, जिनमें तीन शिशु शामिल थे, और आठ चालक दल के सदस्य थे। विमान बाद में दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गया।

उड़ान के बाद अनिवार्य पूछताछ के बाद दोनों पायलटों को पायलट दल से हटा दिया गया है। विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) इस मामले की जांच कर रहा है, जिसे 'गंभीर घटना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एयरबस और फ्रांस के नागरिक उड्डयन सुरक्षा जांच और विश्लेषण ब्यूरो (BEA) भी जांच में शामिल हैं।

DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों (CARs) के अनुसार, जो मादक पदार्थों के परीक्षण को नियंत्रित करते हैं, सेवा में मौजूद कर्मियों का परीक्षण यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। हालांकि, पहला पुष्टि किया गया सकारात्मक परीक्षण स्वचालित रूप से पायलट का लाइसेंस रद्द या निलंबित नहीं करता है। इसके बजाय, पायलट को डीटॉक्सिफिकेशन या पुनर्वास कार्यक्रम में भेजा जाता है और कार्यक्रम पूरा करने, अगली मूत्र जांच पास करने और नया चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही वह उड़ानों पर लौट सकता है।

CAR बार-बार उल्लंघन के लिए धीरे-धीरे सख्त होने वाले परिणामों का प्रावधान करता है। दूसरे पुष्टि किए गए उल्लंघन के मामले में तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है, और तीसरे मामले में इसे रद्द किया जा सकता है।

फिर भी, यह ज्ञात हुआ है कि एयर इंडिया के आंतरिक नियम DGCA की न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं से अधिक सख्त हैं। सूत्रों ने बताया कि एयरलाइन 4 अगस्त की घटना और यात्रियों और चालक दल को लगी चोटों की गंभीरता को देखते हुए, अपने आंतरिक जांच के आधार पर फ्यूकेट-दिल्ली उड़ान के पायलट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।

हालांकि, AAIB जांच चल रही है, तब तक अधूरी या अपुष्ट जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के खिलाफ चेतावनी देता है। ब्यूरो ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए रिकॉर्ड, गवाही, चिकित्सा जानकारी और अन्य सामग्री संरक्षित और मौजूदा जांच प्रणाली के तहत गोपनीय हैं।

पिछले साल जून में उड़ान AI171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी, एयर इंडिया के सुरक्षा मानकों पर निगरानी बढ़ गई है। फ्यूकेट-दिल्ली घटना ने इस एयरलाइन में यात्रियों के विश्वास के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

एयर इंडिया के सीईओ, कैम्पबेल विल्सन, को मंगलवार को घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बुलाया गया था। वह मंत्रालय और DGCA के अधिकारियों से भी मिले, जिन्होंने उनसे इस मुद्दे पर एयरलाइन के विभिन्न विभागों के लिए ब्रीफिंग देने का अनुरोध किया।

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