दुबई नगर पालिका ने उन टैंकरों का पता चलने के बाद कदम उठाए जो अनौपचारिक स्थानों पर सीवेज छोड़ रहे थे। दुबई के कानून के अनुसार, अधिकारियों द्वारा अनुमोदित स्थानों के अलावा कहीं भी सीवेज डालना प्रतिबंधित है।
उल्लंघन पर महत्वपूर्ण जुर्माना लगता है, जिसमें वाहन की जब्ती और 100,000 दिरहम का जुर्माना शामिल है। ये कार्रवाई संकल्प संख्या 14, 2015 द्वारा नियंत्रित होती है, जो सार्वजनिक वातावरण की स्वच्छता से संबंधित उल्लंघनों और प्रतिबंधों से संबंधित है।
यह संकल्प अपशिष्ट निपटान से संबंधित सार्वजनिक सुरक्षा के अन्य उल्लंघनों के लिए जुर्माना निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, अमीरात के सार्वजनिक स्थानों, बंजर भूमि या निर्दिष्ट स्थानों के बाहर कचरा फेंकने पर 1,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाता है। समुद्र के पानी, समुद्र तटों, धाराओं या बंदरगाहों में सामान्य या जैविक कचरा डालने पर भी 1,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाता है।
सीवर सिस्टम या अवशोषण गड्ढों में उपयोग किए गए तेल डालने, या उन्हें फुटपाथों और सड़कों या गैर-अनुमोदित स्थानों पर गिराने के लिए 3,000 दिरहम का जुर्माना है। इसी तरह, समुद्र, समुद्र तटों, धाराओं या बंदरगाहों में तेल डालना, या इन स्थानों पर तेल रिसाव को रोकने के लिए उपाय करने में असमर्थता पर भी 3,000 दिरहम का जुर्माना है।
अनधिकृत स्थानों पर कचरा या खतरनाक सामग्री रखने या निपटाने पर 5,000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, अनुमोदित स्थलों के बाहर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, साथ ही कंपनियों, कारखानों और संस्थानों की तकनीकी और उत्पादन गतिविधियों से निकलने वाले अपशिष्ट का निपटान भी 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाता है।
भवन से सीवेज लीक होने या सेप्टिक टैंक से सार्वजनिक सड़क पर फैलने को रोकने के लिए उपाय न करने पर 10,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाता है। सबसे बड़ा जुर्माना, 50,000 दिरहम, सार्वजनिक सड़कों पर कंक्रीट मिश्रण ले जाने वाले वाहनों द्वारा चलते समय किसी भी ठोस या तरल पदार्थ को गिराने, या ऐसे पदार्थों का निपटान उन स्थानों पर करने के लिए किया जाता है जो इसके लिए अभिप्रेत नहीं हैं।
