देश में निर्माण कार्यों का विस्तार हो रहा है और बहुमंजिला इमारतों की संख्या बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही आवास निर्माण में नागरिकों के निवेश की विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वर्तमान में कई घर निर्माण चरण में बेचे जा रहे हैं। निर्माण के चरण में आवास खरीदना बड़े खर्चों और विभिन्न जोखिमों से जुड़ा हुआ है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक घर कई नागरिकों को बेचा जाता है, और कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर चालू नहीं होती हैं। अपार्टमेंट भवनों और अन्य अचल संपत्ति में हिस्सों पर आधारित निर्माण क्षेत्र में संबंध किसी विशेष कानून द्वारा विनियमित नहीं होते हैं, जिससे घर खरीदते समय नागरिकों को समस्याएं होती हैं।
इस कारण से, राज्य को नागरिकों के धन की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, उपयुक्त नियम स्थापित करने और बिल्डरों के कर्तव्यों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से, 'हिस्सों के आधार पर बहुमंजिला घरों और अन्य अचल संपत्ति के निर्माण' पर एक विधेयक विकसित किया गया है और संसद के सदन में पहले पठन में पारित किया गया है।
यह विधेयक बहुमंजिला घरों और अन्य अचल संपत्ति में हिस्सों के आधार पर निर्माण के क्षेत्र में संबंधों को नियंत्रित करता है। इसमें निर्माण संबंधों के प्रतिभागियों और सरकारी निकायों के अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों के संबंध में स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं, साथ ही उनके पारस्परिक संबंधों को भी परिभाषित किया गया है। भौतिक और कानूनी व्यक्तियों द्वारा हिस्सों के आधार पर बहुमंजिला घरों और अन्य अचल संपत्ति के निर्माण के लिए धन आकर्षित करने के महत्वपूर्ण नियमों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
नागरिकों द्वारा हिस्सेदारी निर्माण में लगाए गए धन की गारंटीकृत सुरक्षा के तंत्र स्थापित किए जाते हैं। विशेष रूप से, नागरिकों के धन को सीधे बिल्डर के पास नहीं रखा जाएगा, बल्कि बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते के माध्यम से रखा जाएगा। एक बार जब निर्माण स्थापित आवश्यकताओं के अनुसार पूरा हो जाता है और परियोजना चालू हो जाती है, तो धन बिल्डर को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह निर्माण में देरी को रोकने और आबादी के निवेश की रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रस्ताव के अनुसार, हिस्सेदारी निर्माण की जानकारी एक एकीकृत सूचना प्रणाली में प्रकाशित की जाएगी। यह नागरिकों को बिल्डर, निर्माण वस्तु और परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देगा।
जनता से धन आकर्षित करने का अधिकार बिल्डर को केवल एकीकृत सूचना प्रणाली में पंजीकरण और बैंक के साथ अनुबंध करने की शर्त पर दिया जाता है। हिस्सेदारी निर्माण में भागीदारी का अनुबंध नोटरी द्वारा प्रमाणित और निर्धारित तरीके से सरकारी पंजीकरण से गुजरता है। यह एक ही वस्तु की पुनर्विक्रय या अवैध अनुबंधों के गठन की घटनाओं को रोकने में मदद करता है।
यदि बिल्डर कानून की आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है, तो नागरिक को अपने पैसे ब्याज के साथ वापस लेने या अदालत जाने का अधिकार है। बैंक या बिल्डर को बदलने के माध्यम से निर्माण रुकने को रोकने के लिए वित्तीय तंत्र बनाए जाते हैं। यह निर्माण के निलंबन को रोकने और अंशधारकों के हितों की विश्वसनीय सुरक्षा के लिए है।
कुल मिलाकर, परियोजना के मानदंड आवास निर्माण में लगाए गए नागरिकों के धन की विश्वसनीय कानूनी और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, और निर्माण कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाते हैं।