कर्मचारी निधि संगठन (EPFO) ने इस वर्ष कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो कर्मचारियों के लिए जमा राशि तक पहुंच को आसान बनाते हैं, साथ ही कागजी कार्रवाई की आवश्यकता के बिना खातों के हस्तांतरण और फंड से धन प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाते हैं। नीचे पाँच प्रमुख बदलाव दिए गए हैं जिन्हें 2026 में लागू किया जा रहा है या किया जा सकता है।
पहला बदलाव स्वचालित निपटान के लाभों के विस्तार से संबंधित है। EPFO के केंद्रीय आयुक्त, रमेश कृष्णमूर्ति ने मई में बताया कि एक स्वचालित निपटान सुविधा शुरू करने की योजना है, जो पहले केवल विस्तारित निकासी के लिए उपलब्ध थी। अब स्वचालित निपटान प्रक्रिया का विस्तार अंतिम निकासी के लिए भी किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वचालित निपटान तंत्र के माध्यम से केवल 5 लाख रुपये तक की अग्रिम निकासी के अनुरोध संसाधित किए जाते हैं।
दूसरा बदलाव Umang एप्लिकेशन के माध्यम से UAN सक्रियण से संबंधित है। उपयोगकर्ता खाता संख्या (UAN) का सक्रियण अब Umang एप्लिकेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। नए और मौजूदा EPFO सदस्यों अब एकीकृत सदस्य पोर्टल के माध्यम से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय या उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों सेवाएं Umang एप्लिकेशन में स्थानांतरित कर दी गई हैं, जिसके लिए आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। यह कदम EPFO की ऑनलाइन सेवाओं की विश्वसनीयता और गति बढ़ाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के बड़े अपडेट के बाद उठाया गया था।
तीसरा बदलाव PF राशि के स्वचालित हस्तांतरण की प्रक्रिया से संबंधित है। EPFO ने नियोक्ता बदलने पर पेंशन बचत के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया है। EPFO की वेबसाइट के अनुसार, आधार से जुड़े और KYC आवश्यकताओं को पूरा करने वाले UAN धारकों के लिए पूरी प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है। यह हस्तांतरण के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और नौकरशाही बोझ को कम करता है। पहले PF खातों के हस्तांतरण के लिए पिछले, नए नियोक्ता और EPFO कार्यालयों से अनुरोध करना आवश्यक था।
केंद्रीय आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने PF निकासी के दावों के त्वरित निपटान के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान किया। उन्होंने कहा कि EPFO के EPFO सदस्यों द्वारा दायर अधिकांश नए PF निकासी अनुरोध उसी दिन या अधिकतम दो दिनों के भीतर निपटाए जाएंगे। EPF-2026 की शर्तों के तहत आने वाले पेंशन दावों के लिए 20 दिनों की सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि EPFO उचित दस्तावेजों के बिना इस अवधि के भीतर अनुरोध का निपटान नहीं कर पाता है, तो रोकी गई राशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज लगाया जाएगा।
पांचवां बदलाव UPI और ATM के माध्यम से PF राशि प्राप्त करने से संबंधित है। उम्मीद है कि जल्द ही BHIM एप्लिकेशन के माध्यम से कर्मचारी निधि दावों का निपटान करने की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे प्राप्त राशि सीधे UPI से जुड़े सदस्यों के बैंक खातों में जमा की जा सकेगी। जुलाई में श्रम मंत्री ने घोषणा की थी कि BHIM एप्लिकेशन के माध्यम से दावा निपटान प्रक्रिया शुरू होगी, और उम्मीद थी कि यह एक महीने के भीतर होगा। इसके अलावा, जल्द ही UPI-ATM के माध्यम से PF से निकासी की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है, हालांकि इस संबंध में अभी कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं है।

