उज़्बेकिस्तान की कर समिति ने सरल गणना और भुगतान व्यवस्था का उपयोग करने वाले करदाताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर मूल्य वर्धित कर (जीएसटी) के अनुप्रयोग को स्पष्ट किया है।
उज़्बेकिस्तान की कर समिति ने सरल गणना और भुगतान व्यवस्था का उपयोग करने वाले करदाताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर मूल्य वर्धित कर (जीएसटी) के अनुप्रयोग को स्पष्ट किया है।
समिति ने सूचित किया कि इस व्यवस्था के तहत निर्यात संचालन शून्य दर के बजाय 6% जीएसटी दर पर कर योग्य हैं। यह जानकारी उज़्बेकिस्तान की कर समिति द्वारा प्रदान की गई थी।
यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों के बाद आया था, जिसमें कहा गया था कि सरल जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्यात अभी भी 0% दर पर कर योग्य है। समिति ने समझाया कि यह निष्कर्ष इसलिए निकाला गया था क्योंकि सरल जीएसटी घोषणा फॉर्म की पंक्ति 0103 में कर राशि प्रदर्शित नहीं होती है।
कर समिति ने इस बात पर जोर दिया कि इस पंक्ति में जीएसटी राशि का न होना शून्य दर लागू होने का संकेत नहीं देता है। राष्ट्रपति के आदेश संख्या UP-100 दिनांक 26 मई 2026 के पैरा 6(a) के अनुसार, सरल जीएसटी गणना और भुगतान व्यवस्था का उपयोग करने वाले करदाता सभी आपूर्ति, जिसमें निर्यात भी शामिल है, पर 6% दर के अधीन हैं।
समिति ने अतिरिक्त रूप से समझाया कि माल के सीमा शुल्क घोषणापत्र को भरते समय जीएसटी राशि का उल्लेख नहीं किया जाता है और इसलिए यह जीएसटी घोषणापत्र की पंक्ति 0103 के कॉलम 4 में प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसके बजाय, कर को माल और सेवाओं की बिक्री से कुल टर्नओवर पर 6% की दर से गणना की जाती है, जैसा कि कर घोषणापत्र की पंक्ति 010 के कॉलम 3 में बताया गया है।
अंत में, कर समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंक्ति 0103 में जीएसटी राशि का अभाव केवल रिपोर्टिंग फॉर्म की एक विशिष्टता है और यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि निर्यात संचालन शून्य दर पर कर योग्य हैं।
उज़्बेकिस्तान में 'रियल एस्टेट गतिविधि पर कानून' लागू हो गया है, जिसे 7 अगस्त को अनुमोदित किया गया था और इसका उद्देश्य रियल एस्टेट सेवाओं के क्षेत्र में संबंधों को व्यवस्थित करना है।
इस क्षेत्र में पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय संपत्ति प्रबंधन एजेंसी को नामित किया गया है। नए कानून के अनुसार, अब रियल एस्टेट एजेंटों को एक पंजीकृत रियल एस्टेट संगठन के ढांचे के भीतर काम करना और बारकोड के साथ एक योग्यता प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है।
यह प्रमाण पत्र एक पेशेवर सार्वजनिक संघ द्वारा जारी किया जाता है, जिसके बाद विशेषज्ञ प्रशिक्षण पूरा करता है और संबंधित परीक्षा सफलतापूर्वक पास करता है। रियल एस्टेट संगठनों और एजेंसियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने का अधिकार इन संरचनाओं के डेटा को एकीकृत रजिस्टर में दर्ज करने के बाद प्राप्त होता है।
कानून स्पष्ट रूप से कई गतिविधियों को विनियमित करता है जिन्हें रियल एस्टेट एजेंट कर सकते हैं। इनमें अचल संपत्ति और उसके अधिकारों के साथ लेनदेन में मध्यस्थता और ऐसी वस्तुओं के व्यापार का आयोजन शामिल है।
संपत्ति की भरोसेमंद प्रबंधन सेवाएं, साथ ही आवास बाजार में परामर्श, सूचनात्मक और विज्ञापन सेवाएं प्रदान करना भी प्रदान किया गया है।
इसके अलावा, इस क्षेत्र में मल्टीलिस्टिंग सिस्टम को लागू करने की योजना है। यह प्रणाली निजी क्षेत्र द्वारा विकसित होगी और 'वन-स्टॉप' मॉडल पर तत्काल अनुबंधों के लिए रियल एस्टेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगी, जिससे सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा विनिमय सुनिश्चित होगा।
संस्थागत राजकोषीय अनुसंधान ने 2027 के लिए कर नीति पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कई उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट कर में कमी और कुछ वित्तीय सेवाओं पर जीएसटी लागू करना शामिल है। ये सिफारिशें अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय में छायादार अर्थव्यवस्था के हिस्से को कम करने, कर और सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार करने और राजकोषीय विश्लेषण के मुख्य दिशा-निर्देशों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गईं।
इन प्रस्तावों के लेखक कर आधार के विस्तार, कराधान की तटस्थता सुनिश्चित करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हालांकि, वे प्रमुख करों की मूल दरों को बनाए रखने पर जोर देते हैं: कॉर्पोरेट कर 15% पर रहना चाहिए, और व्यक्तिगत आयकर और जीएसटी 12% पर होना चाहिए।
संस्थान कुछ करदाताओं के समूहों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को 20% से घटाकर सामान्य 15% करने का प्रस्ताव करता है। इन श्रेणियों में बैंक, मोबाइल ऑपरेटर, पॉलीथीन ग्रेन्यूल निर्माता, साथ ही बाजार और शॉपिंग सेंटर शामिल हैं। संस्थान की गणना के अनुसार, इस कमी से बजट राजस्व में 859 बिलियन सम की कमी आएगी।
इस राशि की भरपाई के लिए वित्तीय सेवाओं के माध्यम से जीएसटी आधार बढ़ाने का प्रस्ताव है। संस्थान कमीशन और मार्जिनल के रूप में ऐसी गतिविधियों को अलग करने की सलाह देता है। जीएसटी उन सेवाओं पर लगाया जाना चाहिए जिनके लिए स्पष्ट कमीशन निर्धारित किया गया है। ऐसी सेवाओं में एक्वायरिंग, खातों और बैंक कार्डों का रखरखाव, कैश प्रोसेसिंग, भुगतान स्वीकार करना, विदेशी मुद्रा विनिमय संचालन, बैंक कार्ड प्रसंस्करण, डिपॉजिटरी, पंजीकरण और स्टॉक एक्सचेंज सेवाएं, और गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट पर कमीशन शामिल हैं।
ब्याज और अन्य मार्जिनल ऑपरेशन, जैसे ऋण देना, जमा आकर्षित करना, धन रखना, ऋण पर ब्याज, रेपो ऑपरेशन, फैक्टरिंग का छूट वाला हिस्सा और लीजिंग का ब्याज घटक, को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है। लेखक इसे अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का हवाला देते हुए उचित ठहराते हैं, जहां जीएसटी स्पष्ट रूप से अलग किए गए कमीशन पर लागू होता है, जबकि ब्याज मार्जिन आमतौर पर कर से मुक्त होता है। जीएसटी से राजस्व 4.9 ट्रिलियन सम तक बढ़ सकता है।
बजट को पूरक बनाने के लिए कर प्रशासन और व्यवसाय के आधुनिकीकरण को एक अतिरिक्त स्रोत होना चाहिए। संस्थान जीएसटी की वर्तमान दक्षता स्तर (सी-दक्षता) का अनुमान लगभग 57% लगाता है, जो 12% की दर पर सभी अंतिम खपत पर कर लगाने पर वास्तविक प्राप्तियों और संभावित राजस्व के अनुपात द्वारा निर्धारित होता है। 2027 तक इस संकेतक को बढ़ाकर 63% करने का प्रस्ताव है, जिससे संस्थान की गणना के अनुसार बजट को अतिरिक्त 4.871 ट्रिलियन सम मिलेंगे।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर दायित्वों को पूरा करने की प्रक्रिया को सरल और स्वचालित करने की आवश्यकता है, जिसमें जीएसटी प्रतिपूर्ति प्रक्रिया भी शामिल है। नियंत्रण और डेटा के स्वचालित प्रसंस्करण के लिए डिजिटल उपकरणों का विस्तार करने और करदाताओं के व्यावसायिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करने का भी प्रस्ताव है। नियंत्रण उच्च जोखिम वाले करदाताओं पर केंद्रित होना चाहिए, जिससे बड़े पैमाने पर जांच की आवश्यकता कम हो सके। यह उम्मीद है कि संचालन में पारदर्शिता से छायादार अर्थव्यवस्था को कम करने और जीएसटी संग्रह में सुधार करने में मदद मिलेगी।
संस्थान 2027 में कॉर्पोरेट कर की मूल दर 15% और आयकर और जीएसटी की दर 12% पर बनाए रखने पर जोर देता है। हालांकि, यह सिफारिश की जाती है कि सभी निश्चित राशि पर लगाए गए करों और शुल्कों को अनुमानित मुद्रास्फीति स्तर, जो लगभग 5-6% है, के अनुसार सूचकांकित किया जाए। व्यापार समुदाय के लिए पूर्वानुमेयता बढ़ाने के लिए, तीन साल आगे के लिए निश्चित दरों को प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। लेखकों का मानना है कि इससे कंपनियों को उत्पादन, अनुबंधों और मूल्य निर्धारण की अग्रिम योजना बनाने की अनुमति मिलेगी, जिससे नियामक अनिश्चितता कम होगी।
दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में, संस्थान व्यक्तिगत आयकर पर प्रगतिशील पैमाने पर जाने की संभावना पर भी विचार करने की सलाह देता है। लेखकों के अनुमान के अनुसार, यह उपाय ऊर्ध्वाधर न्याय के सिद्धांत को मजबूत करेगा, जिसके अनुसार उच्च आय वाले व्यक्तियों को कर राजस्व में अधिक योगदान देना चाहिए।
संस्थान ने विशेष रूप से आठ सेवा क्षेत्रों के लिए सामाजिक कर की कम दर की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जनवरी 2022 में शुरू की गई और 2028 तक विस्तारित यह रियायत कंपनियों को मानक 12% के बजाय 1% की दर से सामाजिक कर का भुगतान करने की अनुमति देती है। संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, 2022-2024 की अवधि में लगभग 26.5 हजार कंपनियों ने इस छूट का लाभ उठाया, जो पात्र संगठनों की कुल संख्या का 30% है। हालांकि, शेष 60.8 हजार फर्मों, या 70%, ने इसका उपयोग नहीं किया।
इसके अलावा, इस छूट से होने वाले पूरे लाभ का 80% शीर्ष 10% कंपनियों को मिला, जबकि शेष 90% पर केवल 20% पड़ा। संस्थान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि छूट का घोषित उद्देश्य - रोजगार को प्रोत्साहित करना और अनौपचारिक रोजगार से लड़ना - प्राप्त नहीं हुआ। लेखक मानते हैं कि मुख्य लाभ बड़े उद्यमों को मिला, जो पहले से ही कानूनी रूप से काम कर रहे थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रस्तुत पहल संस्थान के विश्लेषणात्मक प्रस्ताव हैं और उनके पास स्वीकृत निर्णय या विधेयक का कानूनी दर्जा नहीं है।