घाना के विदेश मंत्रालय ने उन नागरिकों को सूचित किया है जो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रोजगार की योजना बना रहे हैं, उनके लिए नई शर्तों को लागू किया गया है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, ये नई आवश्यकताएं यूएई कैबिनेट के निर्णय द्वारा स्थापित की गई थीं। अब यूएई में कार्य वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के रूप में भी जाना जाता है, प्राप्त करना अनिवार्य है।
इस नई आवश्यकता को घाना के क्षेत्र में दो चरणों में लागू किया जाएगा, और दोनों चरण वर्तमान में प्रभावी हैं।
पहला चरण 30 मार्च 2026 को लागू हुआ और घाना से कार्य वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है।
दूसरा चरण, जो 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ, यह निर्धारित करता है कि यह आवश्यकता उन सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर भी लागू होगी जो सीधे यूएई आते हैं।
इसके अलावा, विभाग ने संभावित आवेदकों को सूचित किया कि यूएई में विजिटर वीजा पर मौजूद घाना के नागरिक जो उन्हें कार्य वीजा में बदलना चाहते हैं, उनके पास नई शर्तों को पूरा करने के लिए 45 दिन हैं।
प्राधिकरण ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे किसी भी प्रश्न या समस्या की स्थिति में सहायता के लिए संपर्क करें।



