पश्चिमी केप के नव-नियुक्त पुलिस कमिश्नर, लेफ्टिनेंट जनरल सिज़ाकेले डियान्टी, को उन व्यक्तियों की संख्या के संबंध में संसद के सवालों का जवाब देना होगा जिन्हें तस्वीरों में धार्मिक हेडवियर (हिजाब) पहनने के कारण हथियार लाइसेंस जारी करने से इनकार किया गया था।
प्रश्न DA पार्टी के सांसद निकोलस गॉत्सेल द्वारा पूछे जाएंगे, जो पुलिस पोर्टफोलियो समिति के सदस्य हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब पारोउ की निवासी फ़र्ज़ाना रहीमान के हथियार लाइसेंस आवेदन को कथित तौर पर इस कारण खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने संलग्न तस्वीर में हिजाब पहना हुआ था।
रहीमान, जिन्होंने प्रांतीय सरकार में 15 साल तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और अब उसी पद पर स्थानीय गैर-सरकारी संगठन में काम करती हैं, हाल के वर्षों में अपराध का शिकार हुई हैं। उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
पश्चिमी केप के पुलिस प्रतिनिधि, एफ.एस. वैन वीक ने बताया कि राष्ट्रीय पुलिस मीडिया के अनुरोधों का जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त है। हालांकि, राष्ट्रीय SAPS का मीडिया कार्यालय अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है।
पारोउ की फ़र्ज़ाना रहीमान का आवेदन तस्वीर में हिजाब पहनने के कारण खारिज कर दिया गया था। रहीमान ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि आज भी धार्मिक भेदभाव मौजूद है।
नीति और मानकों पर प्रश्न
निकोलस गॉत्सेल ने अपने संसदीय प्रश्न में उल्लेख किया कि पांच साल पहले भी इसी तरह का मामला उठाया गया था, जब एक महिला ने निर्णय के खिलाफ अपील की थी और जीत हासिल की थी। उन्होंने SAPS से पूछा कि क्या उनके पास राष्ट्रीय नीति, निर्देश या स्थापित दिशानिर्देश हैं जो हथियार संचालन योग्यता प्रमाणपत्र और हथियार लाइसेंस के आवेदनों के साथ प्रस्तुत तस्वीरों में धार्मिक हेडवियर को विनियमित करते हैं, और यदि हां, तो संबंधित प्रावधान क्या हैं।
इसके अलावा, गॉत्सेल ने जानकारी मांगी कि क्या 5 मार्च 2021 से किसी भी योग्यता प्रमाणपत्र या हथियार लाइसेंस आवेदन को इसलिए रोका, वापस लिया या अस्वीकार किया गया है क्योंकि आवेदक ने तस्वीर में धार्मिक हेडवियर पहना था, भले ही आवेदक का चेहरा पूरी तरह से दिखाई दे रहा हो। उन्होंने ऐसे निर्णयों के कारणों, परिणामों और देरी की अवधि पर स्पष्टीकरण मांगा।
सांसद ने यह भी सवाल किया कि कौन सा कानूनी, नियामक या राजनीतिक आधार हथियार लाइसेंस आवेदनों के लिए प्रस्तुत तस्वीरों पर आंतरिक मामलों के विभाग द्वारा स्मार्ट आईडी और दक्षिण अफ्रीका पासपोर्ट के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकों की तुलना में अलग मानक लागू करने की अनुमति देता है। उन्होंने आगे पूछा कि क्या प्रांतीय कमिश्नर उन हालिया मामलों से अवगत हैं जहां हथियार लाइसेंस आवेदन स्वीकृत हो गया था, लेकिन सहायक तस्वीर जिसमें धार्मिक हेडवियर दिखाया गया था, उसे अस्वीकार करने के कारण लाइसेंस जारी नहीं किया जा सका, और ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

