कृषि मंत्रालय ने देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। पूरे देश में सबसे जहरीले शाकनाशी 'पैराक्वेट डाइक्लोराइड' के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई, जिससे कृषि रसायन लॉबी पर दबाव बढ़ गया है।
ग्लाइफोसेट नियंत्रण की ओर बदलाव
इस कदम के बाद, कृषि क्षेत्र और पर्यावरणविदों का ध्यान दूसरे प्रमुख शाकनाशी - 'ग्लाइफोसेट' पर संभावित प्रतिबंध की ओर स्थानांतरित हो गया है। साथ ही, सरकारी संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों के भीतर रासायनिक निगमों के प्रभाव को खत्म करने और नीति में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग बढ़ रही है।
सरकार का रुख और पैराक्वेट पर प्रतिबंध
लंबी प्रतीक्षा, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और हजारों लोगों की मौत के बाद, मंत्रालय के मसौदा अध्यादेश ने वास्तव में 2026 के लिए पैराक्वेट के उत्पादन, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुमति दी। कृषि मंत्री शिवज सिंह चौहान ने किसानों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में कड़ा संदेश देते हुए कहा: 'मानव जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक किसी भी रसायन को खेतों में डालने का कोई बहाना नहीं है। लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है।'
उनके बयान ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित 'रासायनिक रूप से स्वच्छ' खेती के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी।
ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध की मांग के कारण
पैराक्वेट की तरह, अब ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर सक्रिय रूप से चर्चा हो रही है। मुख्य चिंता यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी) ने ग्लाइफोसेट को मनुष्यों में कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ (ग्रुप 2ए) के रूप में वर्गीकृत किया है। दुनिया भर में इस रसायन के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं।
दुनिया भर के 30 से अधिक देशों, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, वियतनाम और ऑस्ट्रिया शामिल हैं, में या तो ग्लाइफोसेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है या इसके उपयोग पर सख्त प्रतिबंध हैं। यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ऐसा रसायन, जिसे वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है, भारत में क्यों बेचा जा रहा है।
देश की प्रतिष्ठा को नुकसान
ग्लाइफोसेट का उपयोग देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत से यूरोपीय संघ और अन्य देशों (जैसे बासमती चावल, चाय और मसाले) में निर्यात किए गए कृषि उत्पादों के सैकड़ों बैचों को ग्लाइफोसेट अवशेष पाए जाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय छवि और देश की कृषि अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक झटका रहा है।
कंपनियों की साज़िशें और कानूनी बाधाएं
कृषि रसायन कंपनियों ने सरकार द्वारा ग्लाइफोसेट पर नियंत्रण कड़ा करने के प्रयासों को काफी हद तक बेअसर कर दिया है। पहले सरकार ने इस पदार्थ के अनियंत्रित उपयोग को सीमित करने वाला एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह नियम स्थापित किया गया था कि छिड़काव केवल अधिकृत कीट नियंत्रण संचालकों (पीसीओ) द्वारा किया जाना चाहिए, न कि स्वयं किसानों द्वारा। इस उपाय का उद्देश्य किसानों और आबादी को जहरीले पदार्थ के सीधे संपर्क से बचाना था।
हालांकि, इस निर्णय से असंतुष्ट कृषि रसायन संघों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कंपनियों ने तर्क दिया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक पीसीओ बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, जो सही प्रक्रिया को 'अव्यावहारिक' बनाता है और किसानों के लिए लागत में भारी वृद्धि करेगा। मजबूत लॉबिंग और तकनीकी तर्कों के कारण, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को निलंबित कर दिया। नतीजतन, यह महत्वपूर्ण सुधारवादी कदम कानूनी विवादों में दफन रहा, और खेतों में इस जहर की अवैध बिक्री और छिड़काव जारी रहा।