भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने त्रिपुरा राज्य में बोतलबंद पेयजल निर्माता के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, पंजाब की एक कंपनी द्वारा तैयार किए गए आहार पूरक के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इन कदमों का कारण जल आपूर्ति सुविधा पर निरीक्षण के दौरान पाए गए खाद्य सुरक्षा नियमों और नियामक मानकों के गंभीर उल्लंघन थे।

