उज़्बेकिस्तान के कृषि मंत्री इब्रोहिम अब्दुराखमोनोव ने कपास और अनाज उत्पादकों को डीजल ईंधन की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने की अस्थायी व्यवस्था को मंजूरी दी। यह आदेश न्याय मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2026 को पंजीकृत किया गया था और Lex.uz पोर्टल पर प्रकाशित किया गया था।
दस्तावेज़ में माल बाजार के माध्यम से खरीदे गए डीजल ईंधन की लागत का आंशिक प्रतिपूर्ति प्रावधान है। यह उपाय 1 अप्रैल से 1 जुलाई 2026 तक की गई खरीद पर लागू होता है, हालांकि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन 1 जनवरी 2027 तक जमा किए जा सकते हैं।
सब्सिडी ईंधन की कीमत के उस हिस्से को कवर करती है जो प्रति टन 13 मिलियन सम से अधिक है। एक प्राप्तकर्ता के लिए अधिकतम भुगतान राशि 2 मिलियन सम निर्धारित की गई है।
सब्सिडी का भुगतान बिना किसी अलग आवेदन के Agro Subsidy पोर्टल के माध्यम से सक्रिय रूप से किया जाएगा। सब्सिडी का दावा करने के लिए, ईंधन को विशेष रूप से उज़्बेकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा जाना चाहिए, भूमि पार्सल को एग्रोपोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए, और ईंधन का उपयोग अनुमोदित कृषि-तकनीकी योजना के अनुसार अप्रैल से जून के दौरान किया जाना चाहिए।
सब्सिडी की राशि एग्रोपोर्टल और उज़्बेकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूचना प्रणाली से डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से गणना की जाएगी। धनराशि तीन कार्य दिवसों के भीतर प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। इन निधियों का उपयोग मुख्य रूप से कृषि उत्पादन के लिए प्राप्त अवैतनिक रियायती ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
यदि कृषि भुगतान एजेंसी तकनीकी खराबी या अंतर-मंत्रालयी डेटा विनिमय में रुकावट के कारण आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती है, तो किसान लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वयं आवेदन जमा कर सकते हैं।

