उज़्बेकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने 1 अगस्त को ई-रोजिलिक नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बनाई है। यह सेवा संपत्ति मालिकों को उनके आवासीय स्थानों पर अन्य व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए दूरस्थ सहमति प्रदान करने की अनुमति देगी।
नए प्लेटफॉर्म की कार्यक्षमता
नया प्लेटफॉर्म तीसरे पक्ष की सहमति की आवश्यकता वाली प्रवासन और वैयक्तिकरण सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग किया जाएगा। उपयोगकर्ताओं की पहचान फेस-आईडी और मायआईडी सिस्टम के माध्यम से दूरस्थ रूप से की जाएगी। ई-रोजिलिक के माध्यम से जारी इलेक्ट्रॉनिक सहमति का उज़्बेकिस्तान में कागजी दस्तावेज़ के समान ही कानूनी महत्व होगा।
सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया
सहमति दर्ज कराने के लिए उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा, आवेदन पत्र का मानक फॉर्म भरना होगा और सहमति देने वाले व्यक्ति, प्राप्तकर्ता, अनुमत सेवा के प्रकार और उसकी अवधि के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। आवेदनों की पुष्टि बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके की जाएगी।
सिस्टम द्वारा स्वचालित जांच के बाद, सहमति प्राप्तकर्ता को एसएमएस या पासपोर्ट-वीज़ा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।
वित्तीय शर्तें और रजिस्टर
आवेदन जमा करके इलेक्ट्रॉनिक सहमति प्राप्त करने की लागत मूल गणना मूल्य का 50% होगी, जो 206,000 सम के बराबर है। 1 सितंबर से यह शुल्क बढ़कर 220,000 सम हो जाएगा। प्रवासी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर शुल्क मूल गणना मूल्य का 30%, यानी 123,600 सम होगा, जो 1 सितंबर से बढ़कर 132,000 सम हो जाएगा।
प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक सहमतियों का एक रजिस्टर होगा, जिसमें निवास या अस्थायी पंजीकरण के लिए मालिकों की अनुमति, अस्थायी पतों पर विदेशी नागरिकों के पंजीकरण के लिए सहमति, और प्रवासन और पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित अन्य दस्तावेज शामिल होंगे।
सिस्टम की अतिरिक्त क्षमताएं
रजिस्टर में प्रतिबंधित वस्तुओं में पंजीकरण के लिए बैंकों की सहमति और नागरिकों और विदेशियों की ओर से प्रवासी अधिकारियों से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और प्राप्त करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी दर्ज किए जाएंगे। नाबालिगों के लिए दस्तावेज जारी करने हेतु माता-पिता और अभिभावक की सहमति और कानून द्वारा स्थापित अन्य प्रकार की सहमति का प्रावधान है।
सहमति देने वाला व्यक्ति जीवनी संबंधी डेटा में परिवर्तन, पहचान पत्र बदलने, कानूनी इकाई के विवरण बदलने या सहमति की अवधि बढ़ाने की स्थिति में आवेदन में संशोधन कर सकता है। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म संबंधित सरकारी सेवा प्रदान करने से पहले सहमति वापस लेने की अनुमति देगा। सहमति प्राप्तकर्ता इससे इनकार कर सकते हैं, हालांकि भुगतान किए गए शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे।
अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण
वाकोलात.यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार की गई सहमतियाँ स्वचालित रूप से ई-रोजिलिक रजिस्टर में स्थानांतरित हो जाएंगी। न्याय मंत्रालय संबंधित विनियमन को अपनाने के दो महीने के भीतर पासपोर्ट-वीज़ा प्रणाली के माध्यम से प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त करेगा।