उज़्बेकिस्तान में आउटबाउंड पर्यटन से जुड़े टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों के लिए धन आरक्षित करने का अनिवार्य प्रावधान पेश किया जा रहा है। लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों को कम से कम 50 हजार डॉलर की राशि के साथ एक विशेष कोष बनाना होगा।
धन आरक्षित करने का उद्देश्य
यह धन विदेशी यात्राओं के आयोजन के दौरान कठिनाइयाँ उत्पन्न होने पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। सरकार के मसौदा संकल्प के अनुसार, इन मानदंडों को सार्वजनिक चर्चा के लिए पर्यटन समिति द्वारा जारी किया गया था।
फंड के कार्य और पूरकता
आरक्षित जमा का उपयोग खराब गुणवत्ता वाली सेवाओं के कारण प्रभावित पर्यटकों को भौतिक क्षतिपूर्ति देने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, यह कोष नागरिकों के अस्थायी प्रवास से संबंधित खर्चों को भी कवर करेगा, जिसमें भोजन, परिवहन, संचार साधनों, निकासी और उज़्बेकिस्तान में बाद में वापसी की व्यवस्था शामिल है।
मुख्य राशि के अलावा, फंड कई स्रोतों से भरा जाएगा। इनमें प्रत्येक बेचे गए टूर उत्पाद के लिए लक्षित गारंटी शुल्क, लाइसेंसिंग क्षेत्र में उल्लंघनों के लिए लगाए गए जुर्माने का हिस्सा, दान, बैंकों में मुक्त धन रखने से आय, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान और कानून द्वारा अनुमत अन्य स्रोत शामिल हैं।
संग्रह तंत्र और समय सीमा
लक्षित गारंटी शुल्क की राशि प्रति पर्यटक 0.15 आधार गणना मूल्य के स्तर पर निर्धारित की गई है। यह शुल्क पर्यटक कोड बनने तक राष्ट्रीय पर्यटन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा होना चाहिए; इस कोड के बिना, टूर उत्पाद गारंटी कोष प्रणाली में नहीं आएगा। वर्तमान में, मसौदा संकल्प सार्वजनिक चर्चा चरण से गुजर रहा है, और इस पर सुझाव 30 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे।