मुद्रा लेनदेन के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब उज़्बेकिस्तान में उद्यम संस्थाएं आंतरिक मुद्रा बाजार से खरीदी गई मुद्रा साधनों के उपयोग के उद्देश्य को बिना दोबारा खरीद की आवश्यकता के बदल सकती हैं।
लेनदेन में परिवर्तन
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, 'मुद्रा विनियमन पर कानून' की धारा 15 के तहत, अंतरराष्ट्रीय संचालन से संबंधित मामलों में विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री बिना किसी प्रतिबंध के की जाती है। पहले, विशेष मुद्रा खातों में स्थानांतरित की गई धनराशि का उपयोग आदेश में बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाना आवश्यक था।
व्यवसाय के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण
हाल ही तक, यदि एक अनुबंध के तहत खरीदी गई मुद्रा का उपयोग दूसरे अनुबंध के लिए करने की आवश्यकता होती थी, तो उद्यमियों को पहले बैंक में उस मुद्रा को बेचना और फिर नए उद्देश्य के लिए उसे फिर से खरीदना पड़ता था। अब, उद्यम संस्थाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आंतरिक मुद्रा बाजार से खरीदी गई मुद्रा के उपयोग के उद्देश्य को बदलने की सुविधा प्राप्त है।
सुधार के अपेक्षित परिणाम
इस बात पर जोर दिया गया है कि यह परिवर्तन उद्यमियों के लिए अनावश्यक समय और खर्च को कम करने के लिए है, साथ ही मुद्रा लेनदेन के संचालन में अतिरिक्त सुविधाएँ भी प्रदान करता है।