उज़्बेकिस्तान के कर समिति ने एक मसौदा प्रस्ताव सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है, जिसमें उन नागरिकों को स्वचालित रूप से कर लाभ प्रदान करने का प्रावधान है जो बंधक ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपनी आय का उपयोग करते हैं।
तंत्र और कार्यान्वयन की समय सीमा
राज्य नियामक परामर्श पोर्टल पर पोस्ट किया गया यह मसौदा आयकर (पीआईटी) पर लाभ लागू करने के लिए एक सक्रिय तंत्र स्थापित करता है, जो विभागों के बीच डेटा विनिमय के माध्यम से होता है। यदि अनुमोदित हो जाता है, तो नए नियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।

