यदि किसी उपभोक्ता को रेस्तरां या खाद्य प्रतिष्ठान में गंदी रसोई, बासी भोजन या उत्पादों के साथ असुरक्षित हैंडलिंग दिखाई देती है, तो वे इसकी सूचना अधिकारियों को दे सकते हैं।
नागरिकों से भागीदारी का आह्वान
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) नागरिकों से अपने स्थानीय 'आँखें' बनने का अनुरोध करता है, जो अपने फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों की शिकायत दर्ज कराकर ऐसा कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म फोटो संलग्न करके शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देता है।
जागरूकता बढ़ाने का अभियान
नियामक ने 'खाद्य सुरक्षा की आँखें बनें' नामक उपभोक्ता जागरूकता अभियान को सक्रिय किया है। यह नागरिकों को ऐसे मामलों को अनदेखा करने के बजाय असुरक्षित भोजन, अस्वच्छ रसोई और खराब उत्पाद हैंडलिंग प्रथाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
शिकायत दर्ज करने की कार्यप्रणाली
यह अभियान उपभोक्ताओं से जागरूकता को वास्तविक कार्रवाई में बदलने का आग्रह करता है, जिसके लिए फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम (FoSCoS) पर उपलब्ध फूड सेफ्टी कनेक्ट सुविधा का उपयोग किया जाता है। FSSAI के अनुसार, एक तस्वीर और शिकायत अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों का पता लगाने और समय पर नियामक उपाय सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है।
निगरानी प्रयासों का विस्तार
उपभोक्ता इस प्रणाली के माध्यम से तस्वीरें और शिकायत विवरण अपलोड करके दूषित या असुरक्षित भोजन, अस्वच्छ रसोई और अनुचित उत्पाद हैंडलिंग की रिपोर्ट कर सकते हैं। शिकायतें सिस्टम में लॉग इन करने के बाद या उपभोक्ता संपर्क विकल्प के माध्यम से दायर की जा सकती हैं। यह पहल रेस्तरां, स्नैक बार, फूड डिलीवरी पॉइंट्स और अन्य खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में उल्लंघनों की पहचान करने के लिए उपभोक्ताओं को शामिल करके खाद्य सुरक्षा की निगरानी को मजबूत करने के FSSAI के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
