मेडिकल काउंसिल ने गणराज्य के डायरी में जून में प्रकाशित अध्यादेश संख्या 274/2026/1 और संख्या 281/2026/1 द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर आपत्ति जताई है। ये नियम स्थापित करते हैं कि कुछ प्रक्रियाओं को 'छोटी सर्जरी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनके लिए अब रोगियों का सर्जरी पंजीकरण सूची (LIC) में नामांकन आवश्यक नहीं है, जो पिछली प्रक्रिया से अलग है।
छोटी सर्जरी की परिभाषा
छोटी सर्जरी मानी जाने वाली प्रक्रियाओं में वे शामिल हैं जिनके लिए ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया या प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। मेडिकल काउंसिल के प्रमुख, कार्लोस कोर्टेस का तर्क है कि यह संशोधन स्वास्थ्य देखभाल में वास्तविक सुधार पैदा किए बिना 'प्रतीक्षा सूचियों में कृत्रिम कमी' का कारण बन सकता है।
