संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 2026 में प्रवेश और निवास परमिट के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो पर्यटक यात्राओं और चिकित्सा देखभाल दोनों को कवर करते हैं। ये अपडेट आगंतुकों और रियल एस्टेट निवेशकों दोनों से संबंधित हैं।
आगमन पर प्रवेश नियमों का अद्यतन
फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) ने उन देशों के नागरिकों के दायरे का विस्तार किया है जिनके नागरिक यूएई में प्रवेश वीज़ा का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा अब छह अतिरिक्त देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिससे 14 और 60 दिनों की वीज़ा श्रेणियों के तहत अमीरात की यात्रा आसान हो जाती है। पहले यह वीज़ा केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, केन्या और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक इसे प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, आईसीपी ने उन देशों की सूची बढ़ा दी है जहां वैध निवास परमिट की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के देशों के अलावा, अब आवेदक सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा में कानूनी निवास रख सकते हैं।
दुबई में पर्यटक वीज़ा
दुबई की यात्रा की योजना बनाने वाले पर्यटक अब 48 घंटों के भीतर एकल पर्यटक वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। यह वीज़ा 30 से 60 दिनों के लिए वैध होता है और उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो अधिकृत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करते हैं, जैसा कि पिछले महीने जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पर्सनल अफेयर्स एंड फॉरेनर्स - दुबई (GDRFA) द्वारा घोषित किया गया था।
रियल एस्टेट निवेशकों के लिए परिवर्तन
दुबई के अधिकारियों ने संपत्ति स्वामित्व से जुड़े दो साल के निवास परमिट की शर्तों में संशोधन किया है। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 750,000 दिरहम की न्यूनतम संपत्ति लागत की पिछली आवश्यकता को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, आवेदक संपत्ति का एकमात्र मालिक होना चाहिए। यदि संपत्ति कई व्यक्तियों के स्वामित्व में है, तो अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक निवेशक को कम से कम 400,000 दिरहम मूल्य का हिस्सा रखना होगा।
जुर्माने में ढील और चिकित्सा सेवाएं
आईसीपी ने उन आगंतुकों के लिए 30 दिनों की रियायती अवधि की घोषणा की है जिन्हें क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र के बंद होने और उड़ानों में व्यवधान के कारण ठहरने की अवधि पार करने पर पहले छूट दी गई थी। इस प्राधिकरण ने बताया कि चूंकि असाधारण परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, इसलिए संबंधित व्यक्तियों को 9 जुलाई तक अपनी वीज़ा स्थिति को वैध बनाना होगा या यूएई छोड़ना होगा।
दुबई ने 'स्मार्ट मेडिकल वीज़ा' विकसित करने और अमीरात में इलाज के लिए आने वाले रोगियों के लिए सेवाओं में सुधार की भी घोषणा की है। यह जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पर्सनल अफेयर्स एंड फॉरेनर्स - दुबई और दुबई स्वास्थ्य विभाग के बीच एक नए समझौते के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। यह रणनीतिक ज्ञापन आगमन से लेकर बाद की निगरानी तक चिकित्सा पर्यटकों के लिए एक व्यापक चिकित्सा मार्ग बनाने पर केंद्रित है, जिसमें वीज़ा, निवास और चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं।
कुछ देशों के लिए वीज़ा निलंबन
इबोला वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, यूएई अधिकारियों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के नागरिकों के लिए नए वीज़ा जारी करने पर रोक लगाने की सूचना दी। राष्ट्रीय आपातकालीन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NCEMA) और आईसीपी ने इबोला वायरस की स्थिति के विकास के संबंध में राष्ट्रीय तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए इन अतिरिक्त सावधानियों की घोषणा की। यूएई में वीज़ा निलंबन 6 जून 2026 को प्रभावी हुआ और महामारी विज्ञान की स्थिति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।