यूएई के केंद्रीय बैंक (CBUAE) ने उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण देश में काम कर रहे एक विदेशी बैंक की शाखा पर 1.82 मिलियन दिरहम का वित्तीय दंड लगाया। नियामक ने इस शाखा का नाम प्रकट करने से इनकार कर दिया।
जुर्माने का कारण
यह प्रतिबंध संघीय डिक्री-कानून संख्या 6, 2025 के अनुसार लगाया गया था, जो केंद्रीय बैंक, वित्तीय संस्थानों के विनियमन और बीमा व्यवसाय की गतिविधियों से संबंधित है। नियामक के बयान के अनुसार, जांच में पाया गया कि बैंक की शाखा कानून द्वारा निर्धारित सात दिनों की समय सीमा के भीतर वचन पत्र जारी करने में असमर्थ थी, जो बाजार व्यवहार और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में केंद्रीय बैंक के नियमों और मानकों का उल्लंघन है।
वित्तीय संस्थानों के लिए आवश्यकताएं
वचन पत्र तब आवश्यक होता है जब कोई ग्राहक अपनी देनदारियों को स्थानांतरित करना चाहता है या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से वित्तपोषण प्राप्त करना चाहता है। बैंकों को प्रक्रिया सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निश्चित समय सीमा के भीतर यह दस्तावेज़ प्रदान करना होता है।
केंद्रीय बैंक ने जोर देकर कहा कि यह वित्तीय जुर्माना उन जांचों का परिणाम था जिन्होंने शाखा द्वारा आवश्यक पत्र समय पर जारी करने में असमर्थता दिखाई। नियामक ने यह भी जोड़ा कि वह अपने पर्यवेक्षी और विनियामक शक्तियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि बैंक, उनका प्रबंधन और कर्मचारी यूएई के कानूनों के साथ-साथ नियामक द्वारा स्थापित मानदंडों और मानकों का पालन करें।
केंद्रीय बैंक की नीति
यह नवीनतम प्रवर्तन कार्रवाई यूएई के पूरे बैंकिंग क्षेत्र में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। CBUAE ने देश की वित्तीय प्रणाली में उच्च स्तर की पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और उपभोक्ता संरक्षण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।