यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने वर्तमान रिपब्लिकन राष्ट्रपति, ट्रम्प के एक कार्यकारी आदेश को निलंबित कर दिया, जिसका उद्देश्य डाक मतदान को सीमित करना था। यह निर्णय लगभग बीस राज्यों के गठबंधन की मांग पर आया जो इस आदेश को चुनौती दे रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष के मध्यावधि चुनावी चक्र पर लागू होने वाली एक संक्षिप्त सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रम्प का आदेश असंवैधानिक था, क्योंकि चुनावी नियमों को परिभाषित करने की शक्ति राज्यों और कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। न्यायाधीश सहमत हुईं, उन्होंने घोषणा की कि आदेश के प्रावधान, जिनका उद्देश्य मतदाताओं की एक संघीय सूची बनाना और यह निर्धारित करने के लिए यूएस मेल का उपयोग करना था कि किसे डाक मतपत्र प्राप्त होगा, शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करके 'कानूनी रूप से शून्य' हैं। यह ट्रम्प द्वारा चुनाव पर्यवेक्षण पर हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों के खिलाफ हालिया दूसरा न्यायिक निर्णय है, और व्हाइट हाउस ने सूचित किया है कि वह इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगा।

