राज्य राजस्थान में खाद्य पदार्थों की जालसाजी के खिलाफ अभियान के तहत 'स्वच्छ भोजन, जालसाजी पर प्रहार' के नारे के साथ जयपुर में रेड बुल के गोदाम का एक बड़ा निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों ने विकेय-आई (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र) में स्थित गोदाम से 53,256 एनर्जी ड्रिंक कैन जब्त किए।
नेतृत्व के निर्देश पर जांच
खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की केंद्रीय टीम ने मंगलवार को विकेय रोड पर 'मायर्स आदर्श एसोसिएट्स' कंपनी के गोदाम का निरीक्षण किया। यह कार्रवाई मुख्य मंत्री भजंगलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिनवासर के आदेश पर आयोजित की गई थी।
भ्रामक दावों का पता चलना
खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग के आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS Act) के अनुसार कार्बोनेटेड पेय 'रेड बुल एनर्जी' का नमूना लिया। संयुक्त मामलों के आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने उल्लेख किया कि रेड बुल के डिब्बों पर 'एनर्जी ड्रिंक' और 'शरीर और मन को तरोताजा करता है' जैसे दावे पाए गए। विभाग के अनुसार, ये दावे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशानिर्देशों के अनुसार भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं।
आगे के कदम और चेतावनी
सभी लिए गए नमूनों को विशेषज्ञता के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच के परिणामों के बाद, लेबल पर कथित भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनता से झूठे दावों वाले उत्पादों के प्रति सतर्क रहने और समय पर प्रतिक्रिया के लिए किसी भी शिकायत की तुरंत विभाग को रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। FSSAI नियमों के अनुसार, भारत में रेड बुल 'कैफीनयुक्त पेय' के रूप में बेचा जाता है, हालांकि लेबल पर कोई भी दावा, जैसे 'शरीर और मन को तरोताजा करता है', नियामक मानदंडों का पालन न करने पर आपत्तिजनक हो सकता है।
